नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स (INX) मीडिया डील और एयरसेल-मैक्सिस केस के आरोपी कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने कार्ति चिदंबरम को अपनी यात्रा का विवरण सीबीआई और ईडी से साझा करने का निर्देश दिया है.
लंदन और फ्रांस की यात्रा पर जाने की अनुमति
पिछले 17 फरवरी को कार्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया था. कार्ति ने दो हफ्ते के लिए लंदन और फ्रांस में आयोजित टेनिस मैच में शामिल होने की इजाजत मांगी थी. पिछले 14 फरवरी को एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में सीबीआई और ईडी ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. इस स्टेटस रिपोर्ट पर कोर्ट 20 फरवरी को विचार करेगा.
चार्जशीट के साथ कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश आज ही राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में सीबीआई को निर्देश दिया कि वो चार्जशीट के साथ कुछ दस्तावेज इस मामले के आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को मुहैया कराए.