नई दिल्ली: राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील (INX Media Deal) मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि इस मामले में 14 आरोपी हैं, जिसमें 7 लोकसेवक और 4 कंपनियां शामिल हैं. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 9 और 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं. सीबीआई ने कहा कि कुछ अभियुक्त जमानत पर हैं और कुछ को गिरफ्तार किया जाना बाकी है.
स्पेसल जज ने किया ये सवाल
सुनवाई के दौरान स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने कहा कि इसमें 420 का केस कैसे बनता है. तब सीबीआई ने कहा कि लोकसेवक ने आईएनएक्स मीडिया के पक्ष में फाइल की नोटिंग में बदलाव किया. आईएनएक्स मीडिया को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लघंन कर तय सीमा से ज्यादा एफडीआई की स्वीकृति दी गई.
ये हैं 14 आरोपी
वहीं सीबीआई ने 18 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम सहित 14 को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में पीटर मुखर्जी, सीए भास्कररमन, सिंधुश्री खुल्लर, अजीत कुमार डुंगडुंग, रविंद्र प्रसाद, प्रदीप कुमार बग्गा, प्रबोध सक्सेना और अनुपम कुमार पुजारी शामिल हैं. जिन कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, आईएनएक्स न्यूज प्राईवेट लिमिटेड, चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड और एडवांटेज स्ट्रेटेजी कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.
चिदंबरम 21 अगस्त को हुए थे गिरफ्तार
आपको बता दें कि पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील (INX Media Deal) के सीबीआई से जुड़े मामले में पिछले 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की थी. इसमें आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मंजूरी देने में गड़बड़ी की गई. इसके बाद ईडी ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.