नई दिल्ली: कंझावाला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट द्वारा घटना के समय कार में मौजूद 4 आरोपितों पर हत्या सहित कुल चार धाराओं में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है. अगर इन चारों धाराओं के तहत आरोपितों पर मामला साबित हो जाता है तो उनको इस केस में लंबी सजा हो सकती है.
कड़कड़डूमा कोर्ट के अधिवक्ता राजीव तोमर का कहना है कि धारा 302 में आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है. जबकि धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत तीन साल और धारा 212 (अपराधी को शरण देना) के तहत पांच साल की सजा का प्रावधान है. वहीं, धारा 120बी तब लगाई जाती है जब दो साल से अधिक सजा वाले अपराध को करने में दो या दो इससे अधिक लोग शामिल होते हैं. अगर किसी तरह से हत्या का मामला साबित नहीं होता और साक्ष्य नष्ट करने और अपराधी को शरण देने का मामला साबित होता है तो भी आरोपितों को आठ साल तक की सजा हो सकती है.
एडवोकेट राजीव तोमर ने बताया कि मामले के 117 गवाहों में से कुछ चश्मदीद भी हैं. ऐसे में आरोप सिद्ध होने की संभावना अधिक है. राजीव तोमर ने आगे बताया कि कोर्ट ने तीन अन्य आरोपित दीपक, आशुतोष एवं अंकुश पर आईपीसी की धारा 201, 212, 182, 34 के तहत आरोप तय किए हैं. इनमें दो धाराएं 201 व 212 तो वही हैं जो उपर्युक्त आरोपितों पर लगाई गई है. इनमें तीन व पांच साल की सजा का प्रावधान है. वहीं, धारा 182 (किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से झूठी सूचना देना) में आरोपित को छह माह की सजा या जुर्माने का प्रावधान है.
धारा 34 (एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अपराध को एक समान इरादे से करना) में सजा का प्रावधान नहीं है. यह धारा अन्य अपराध की धाराओं के साथ अपराध की प्रकृति को देखते हुए लगाई जाती है. इस तरह इन तीनों आरोपितों पर भी अगर आरोप साबित हुए तो इन्हें भी आठ साल से अधिक की सजा होना तय है. वहीं, कोर्ट द्वारा तीनों को आईपीसी की धारा 120बी के आरोप से मुक्त कर दिया गया है. एडवोकेट ने बताया कि अब आरोप तय होने के बाद मामले में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की गवाह और सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया चलेगी.
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