ETV Bharat / state

अगस्ता वेस्टलैंड डील: कॉल को लेकर तिहाड़ जेल ने डाली थी याचिका, अदालत ने मांगा जवाब - Patiala House Court

मिशेल के वकील अल्जो के जोसफ ने कोर्ट से कहा था कि मिशेल को आईएसडी कॉल करने की इजाजत दी जाए ताकि वह अपनी बेगुनाही के लिए साक्ष्य पेश कर सके. याचिका में कहा गया था कि अभियुक्त ब्रिटिश नागरिक है और भारत में उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार या मित्र नहीं है.

अगस्ता वेस्टलैंड डील: कॉल को लेकर तिहाड़ जेल ने डाली थी याचिका, अदालत ने मांगा जवाब
author img

By

Published : Apr 22, 2019, 7:53 PM IST

नई दिल्ली: ट्रायल कोर्ट के द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को हर सप्ताह 15 मिनट तक इंटरनेशनल कॉल कर परिजनों से बात करने की अनुमति दी थी. जिसके खिलाफ तिहाड़ जेल प्रशासन के द्वारा याचिका डाली गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 31 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

15 मिनट बात करने की मिली थी अनुमति
पिछले 14 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल को विदेश में रह रहे अपने परिजनों और वकीलों से बात करने की अनुमति दी थी. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि मिशेल को हफ्ते में 15 मिनट आईएसडी कॉल करने की अनुमति दी जाए.


पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो बाकी कैदियों के बराबर ही मिशेल को भी भारत में कॉल करने की अनुमति दें. कोर्ट ने कहा था कि इमरजेंसी में मिशेल को अपने वकील से बात करने की अनुमति दी जाए.


मिशेल के वकील अल्जो के जोसफ ने कोर्ट से कहा था कि मिशेल को आईएसडी कॉल करने की इजाजत दी जाए ताकि वह अपनी बेगुनाही के लिए साक्ष्य पेश कर सके. याचिका में कहा गया था कि अभियुक्त ब्रिटिश नागरिक है और भारत में उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार या मित्र नहीं है.

कॉल का खर्च वहन करने को तैयार
याचिका में कहा गया था कि अभियुक्त आईएसडी कॉल का खर्च वहन करने को तैयार है. याचिका में कहा गया था कि उसे जेल में अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाए ताकि वह अपने वकील को अपनी बात बता सके.


पटियाला कोर्ट के फैसले के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने हर सप्ताह 15 मिनट तक इंटरनेशनल कॉल कर परिजनों से बात करने के लिए दी गई अनुमति को कम करने की याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी थी.


सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा था कि जेल मैनुअल में केवल 10 मिनट तक बात करने की अनुमति देने का प्रावधान है.

नई दिल्ली: ट्रायल कोर्ट के द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को हर सप्ताह 15 मिनट तक इंटरनेशनल कॉल कर परिजनों से बात करने की अनुमति दी थी. जिसके खिलाफ तिहाड़ जेल प्रशासन के द्वारा याचिका डाली गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 31 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

15 मिनट बात करने की मिली थी अनुमति
पिछले 14 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल को विदेश में रह रहे अपने परिजनों और वकीलों से बात करने की अनुमति दी थी. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि मिशेल को हफ्ते में 15 मिनट आईएसडी कॉल करने की अनुमति दी जाए.


पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो बाकी कैदियों के बराबर ही मिशेल को भी भारत में कॉल करने की अनुमति दें. कोर्ट ने कहा था कि इमरजेंसी में मिशेल को अपने वकील से बात करने की अनुमति दी जाए.


मिशेल के वकील अल्जो के जोसफ ने कोर्ट से कहा था कि मिशेल को आईएसडी कॉल करने की इजाजत दी जाए ताकि वह अपनी बेगुनाही के लिए साक्ष्य पेश कर सके. याचिका में कहा गया था कि अभियुक्त ब्रिटिश नागरिक है और भारत में उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार या मित्र नहीं है.

कॉल का खर्च वहन करने को तैयार
याचिका में कहा गया था कि अभियुक्त आईएसडी कॉल का खर्च वहन करने को तैयार है. याचिका में कहा गया था कि उसे जेल में अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाए ताकि वह अपने वकील को अपनी बात बता सके.


पटियाला कोर्ट के फैसले के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने हर सप्ताह 15 मिनट तक इंटरनेशनल कॉल कर परिजनों से बात करने के लिए दी गई अनुमति को कम करने की याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी थी.


सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा था कि जेल मैनुअल में केवल 10 मिनट तक बात करने की अनुमति देने का प्रावधान है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को हर सप्ताह 15 मिनट तक इंटरनेशनल कॉल कर परिजनों से बात करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई अनुमति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 31 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।


Body:पिछले 14 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल को विदेश में रह रहे अपने परिजनों और वकीलों से बात करने की अनुमति दी थी। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि मिशेल को हफ्ते में 15 मिनट आईएसडी कॉल करने की अनुमति दी जाए।

इसके साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो बाकी कैदियों के बराबर ही मिशेल को भी भारत में कॉल करने की अनुमति दें। कोर्ट ने कहा था कि इमरजेंसी में मिशेल को अपने वकील से बात करने की अनुमति दी जाए।

मिशेल के वकील अल्जो के जोसफ ने कोर्ट से कहा था कि मिशेल को आईएसडी कॉल करने की इजाजत दी जाए ताकि वह अपनी बेगुनाही के लिए साक्ष्य पेश कर सके। याचिका में कहा गया था कि अभियुक्त ब्रिटिश नागरिक है और भारत में उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार या मित्र नहीं है। याचिका में कहा गया था कि अभियुक्त आईएसडी कॉल का खर्च वहन करने को तैयार है। याचिका में कहा गया था कि उसे जेल में अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाए ताकि वह अपने वकील को अपनी बात बता सके।


Conclusion:पटियाला कोर्ट के फैसले के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन नेहर सप्ताह 15 मिनट तक इंटरनेशनल कॉल कर परिजनों से बात करने के लिए दी गई अनुमति को कम करने की याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा था कि जेल मैनुअल में केवल 10मिनट तक बात करने की अनुमति देने का प्रावधान है।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.