नई दिल्ली: कश्मीर के आईएएस टॉपर शाह फैसल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को 2 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सितंबर को करेगा.
पुलिस ने दायर किया हलफनामा
शाह फैसल के वकील ने कोर्ट को बताया कि वे लुकआउट सर्कुलर की वजहों को नहीं जानते हैं. लुकआउट सर्कुलर के जरिए किसी को यात्रा करने से रोका जा सकता है लेकिन उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता है. पिछले 27 अगस्त को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि शाह फैसल को आईबी के लुकआउट सर्कुलर जारी करने की वजह से हिरासत में लिया गया था.
अमेरिका पढ़ाई करने जा रहे थे शाह फैसल
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि शाह फैसल अमेरिका में मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करने जानेवाले थे लेकिन उनके वीजा पर बी1 और बी2 छपा हुआ था जो कि स्टूडेंट वीजा नहीं है. हलफनामे में कहा गया है कि शाह फैसल ने जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट नामक राजनीतिक दल का गठन किया है और केंद्र सरकार की ओर से पिछले 5 अगस्त को जो संवैधानिक बदलाव किया था उसके मुखर विरोधी रहे हैं. ऐसे में उनका बिना किसी स्टूडेंट वीजा के अमेरिका पढ़ने जाने में सच्चाई नहीं है.