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टेरर फंडिंग केस: अलगाववादियों के खिलाफ कोर्ट ने पूरक चार्जशीट पर लिया संज्ञान

पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में यासिन मलिक समेत पांच अलगाववादियों के खिलाफ एनआईए की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी.

यासिन मलिक
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Published : Oct 23, 2019, 3:05 PM IST

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में यासिन मलिक समेत पांच अलगाववादियों के खिलाफ एनआईए की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. पिछले 4 अक्टूबर को एनआईए ने पांचों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी.

कोर्ट ने पांचों की न्यायिक हिरासत 7 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया है की चार्जशीट की कॉपी पांचों आरोपियों को 7 नवंबर तक उपलब्ध कराएं. चार्जशीट में गिरफ्तार अलगाववादी नेता यासिन मलिक, आसिया अंद्राबी, मशरत आलम, इंजीनियर राशिद और शब्बीर अहमद शाह को आरोपी बनाया गया है.

तीन हजार पेज की चार्जशीट
तीन हजार पेजों के चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं. मामले में एनआईए ने 30 मई 2017 को केस दर्ज किया था. एनआईए ने इस मामल में 18 जनवरी 2018 को 12 आरोपियों के खिलाफ पहला चार्जशीट दाखिल किया गया था. उसमें पाकिस्तानी आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद और हिज्बुल मुजाहिद्दीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन शामिल थे. उसके बाद 22 जनवरी 2018 को एक अभियुक्त के खिलाफ पहला पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया.

पांच आरोपी गिरफ्तार
जांच के बाद एनआईए ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. एनआईए ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें यासिन मलिक, आसिया अंद्राबी, मशरत आलम, इंजीनियर राशिद और शब्बीर अहमद शाह शामिल हैं. इन पर लोगों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाने, पत्थरबाजी और आतंकी हमलों के लिए टेरर फंडिंग में एक-दूसरे की मदद करने और प्रशासन के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप है.

पिछले 10 अप्रैल को कोर्ट ने यासिन मलिक को एनआईए हिरासत में भेज दिया था. एनआईए ने यासिन मलिक को गिरफ्तार करने के स्पेशल जज राकेश स्याल की कोर्ट में पेश किया था। यासिन मलिक को प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था. एनआईए ने जम्मू के स्पेशल कोर्ट से यासिन मलिक की हिरासत की मांग की थी. एनआईए ने कोर्ट से कहा कि वो आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करनेवाले लोगों की कड़ी जानना चाहती है. एनआईए ने कहा था कि वो सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने और स्कूलों को जलाने से लेकर सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वालों की आर्थिक मदद करने वालों तक पहुंचना चाहती है.

ये है पूरा मामला
बता दें कि यासिन मलिक के खिलाफ 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण में शामिल होने का आरोप है. यासिन मलिक के खिलाफ 1990 के दशक में भारतीय वायु सेना के 4 जवानों की हत्या करने का भी आरोप है. यासिन मलिक के संगठऩ जेकेएलएफ को पिछले साल फरवरी में केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था.

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में यासिन मलिक समेत पांच अलगाववादियों के खिलाफ एनआईए की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. पिछले 4 अक्टूबर को एनआईए ने पांचों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी.

कोर्ट ने पांचों की न्यायिक हिरासत 7 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया है की चार्जशीट की कॉपी पांचों आरोपियों को 7 नवंबर तक उपलब्ध कराएं. चार्जशीट में गिरफ्तार अलगाववादी नेता यासिन मलिक, आसिया अंद्राबी, मशरत आलम, इंजीनियर राशिद और शब्बीर अहमद शाह को आरोपी बनाया गया है.

तीन हजार पेज की चार्जशीट
तीन हजार पेजों के चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं. मामले में एनआईए ने 30 मई 2017 को केस दर्ज किया था. एनआईए ने इस मामल में 18 जनवरी 2018 को 12 आरोपियों के खिलाफ पहला चार्जशीट दाखिल किया गया था. उसमें पाकिस्तानी आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद और हिज्बुल मुजाहिद्दीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन शामिल थे. उसके बाद 22 जनवरी 2018 को एक अभियुक्त के खिलाफ पहला पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया.

पांच आरोपी गिरफ्तार
जांच के बाद एनआईए ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. एनआईए ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें यासिन मलिक, आसिया अंद्राबी, मशरत आलम, इंजीनियर राशिद और शब्बीर अहमद शाह शामिल हैं. इन पर लोगों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाने, पत्थरबाजी और आतंकी हमलों के लिए टेरर फंडिंग में एक-दूसरे की मदद करने और प्रशासन के खिलाफ लोगों को भड़काने का आरोप है.

पिछले 10 अप्रैल को कोर्ट ने यासिन मलिक को एनआईए हिरासत में भेज दिया था. एनआईए ने यासिन मलिक को गिरफ्तार करने के स्पेशल जज राकेश स्याल की कोर्ट में पेश किया था। यासिन मलिक को प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था. एनआईए ने जम्मू के स्पेशल कोर्ट से यासिन मलिक की हिरासत की मांग की थी. एनआईए ने कोर्ट से कहा कि वो आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करनेवाले लोगों की कड़ी जानना चाहती है. एनआईए ने कहा था कि वो सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने और स्कूलों को जलाने से लेकर सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वालों की आर्थिक मदद करने वालों तक पहुंचना चाहती है.

ये है पूरा मामला
बता दें कि यासिन मलिक के खिलाफ 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण में शामिल होने का आरोप है. यासिन मलिक के खिलाफ 1990 के दशक में भारतीय वायु सेना के 4 जवानों की हत्या करने का भी आरोप है. यासिन मलिक के संगठऩ जेकेएलएफ को पिछले साल फरवरी में केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामल में यासिन मलिक समेत पांच अलगाववादियों के खिलाफ एनआईए की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। पिछले 4 अक्टूबर को एनआईए ने पांचों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।



Body:कोर्ट ने पांचों की न्यायिक हिरासत 7 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया । कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया की चार्जशीट की कॉपी पांचों आरोपियों को 7 नवंबर तक उपलब्ध कराएं। चार्जशीट में गिरफ्तार अलगाववादी नेता यासिन मलिक, आसिया अंद्राबी, मशरत आलम, इंजीनियर राशिद और शब्बीर अहमद शाह को आरोपी बनाया गया है।
तीन हजार पेजों के चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए, और 124ए के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून की धारा 13, 16, 17,18, 20, 38, 39 और 40 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
इस मामले में एनआईए ने 30 मई 2017 को केस दर्ज किया था। एनआईए ने इस मामल में 18 जनवरी 2018 को 12 आरोपियों के खिलाफ पहला चार्जशीट दाखिल किया गया था। उसमें पाकिस्तानी आतंकी हाफिज मोहम्मद सईद और हिज्बुल मुजाहिद्दीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन शामिल थे। उसके बाद 22 जनवरी 2018 को एक अभियुक्त के खिलाफ पहला पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया।
आगे की जांच के बाद एनआईए ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें यासिन मलिक, आसिया अंद्राबी, मशरत आलम, इंजीनियर राशिद और शब्बीर अहमद शाह शामिल हैं। इन पर लोगों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाने, पत्थरबाजी और आतंकी हमलों के लिए टेरर फंडिंग में एक-दूसरे की मदद करने और प्रशासन के खिलाफ लोगों को भड़काने का आऱोप है।
पिछले 10 अप्रैल को कोर्ट ने यासिन मलिक को एनआईए हिरासत में भेज दिया था। एनआईए ने यासिन मलिक को गिरफ्तार करने के स्पेशल जज राकेश स्याल की कोर्ट में पेश किया था। यासिन मलिक को प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था। एनआईए ने जम्मू के स्पेशल कोर्ट से यासिन मलिक की हिरासत की मांग की थी। एनआईए ने कोर्ट से कहा कि वो आतंकी गतिविधियों को फंडिंग करनेवाले लोगों की कड़ी जानना चाहती है। एनआईए ने कहा था कि वो सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने और स्कूलों को जलाने से लेकर सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वालों की आर्थिक मदद करने वालों तक पहुंचना चाहती है।



Conclusion:आपको बता दें कि यासिन मलिक के खिलाफ 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण में शामिल होने का आरोप है। यासिन मलिक के खिलाफ 1990 के दशक में भारतीय वायु सेना के 4 जवानों की हत्या करने का भी आरोप है। यासिन मलिक के संगठऩ जेकेएलएफ को पिछले साल फरवरी में केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था। 
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