नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है. मिशेल ने सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत याचिका दायर की है. ट्रायल कोर्ट दोनों मामलों में मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर चुका है.
चार्जशीट पर कोर्ट ले चुकी है संज्ञान
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में तिहाड़ जेल में बंद बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ की अनुमति दे दी है, स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया. पिछले 7 सितंबर को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बीते 4 अप्रैल को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था. ईडी ने आरोपपत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपी बनाया है. ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपी बनाया है. मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं. इस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है.
खारिज हुई थी जमानत याचिका
22 दिसंबर 2018 को भी कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर 2018 की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था. सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर की गई है. इस मामले का एक आरोपी राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बन चुका है. इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपी बनाया गया है.