नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त ने 2015 में एक शख्स को बेसबॉल से पीटने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से 6 महीने की जेल की सजा सुनाए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. पिछले 12 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक सोमदत्त को छह महीने की जेल की सजा पर मुहर लगाई थी और तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था.
सेशंस कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने दी चुनौती
विधायक सोमदत्त ने एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के फैसले के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट की सेशंस कोर्ट में अपील की थी. सेशंस कोर्ट ने इस सजा पर मुहर लगाई थी. सेशंस कोर्ट के फैसले को सोमदत्त ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. पिछले 4 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने विधायक सोमदत्त को सजा सुनाई थी. कोर्ट ने सोमदत्त पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
सोमदत्त 50-60 लोगों के साथ संजीव के घर पहुंचे थे
यह घटना 10 जनवरी 2015 की है, जब शिकायतकर्ता संजीव राणा के गुलाबी बाग स्थित मकान पर सोमदत्त 50-60 लोगों के साथ मकान पर पहुंचे और उसका डोरबेल बजाने लगे. लगातार डोरबेल बजाने पर संजीव राणा ने घर का दरवाजा खोला और इसका विरोध किया. इसके बाद सोमदत्त संजीव राणा के पैर पर बेसबॉल के बैट से मारने लगा. इससे संजीव राणा गिर गया.
'संजीव राणा को रोड पर घसीटकर ले गए'
उसके बाद सोमदत्त के साथ आए लोगों ने संजीव राणा को रोड पर घसीटकर ले गए और उसे घूंसों से मारना शुरू कर दिया. मारपीट से संजीव राणा बेहोश हो गया. उसके बाद संजीव राणा के भाई राजीव ने पुलिस को सौ नंबर पर फोन कर सूचना दी. उसके बाद पुलिस की पीसीआर वैन आई और संजीव राणा को हिंदू राव अस्पताल ले गई जहां उसका इलाज हुआ.