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रेसर गौरव गिल को रैली ऑफ जोधपुर दुर्घटना मामले में मिली बड़ी राहत

रैली रेसर गौरव गिल को  रैली ऑफ जोधपुर में हुई दुर्घटना के मामले में जमानत दे दी गई है. गौरव गिल पर आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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Published : Oct 24, 2019, 8:40 AM IST

RELIEF

जोधपुर : भारत के प्रमुख रैली रेसर और अर्जुन अवार्ड विजेता गौरव गिल को 19 सितम्बर को रैली ऑफ जोधपुर में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के मामले में जमानत मिल गई है.

गिल पर जांच एजेंसी ने इस मामले में आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज किया था. गिल सिवाना जोधपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए और अदालत ने सभी परिस्थितियों और हालात के मद्देनजर ट्रायल के लंबित रहने तक गिल की जमानत मंजूर कर ली.

गौरव गिल
गौरव गिल
गिल इस दुर्घटना के मामले में जांच शुरू होने से ही सभी सम्बंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे थे. वे पुलिस के निर्देशानुसार गत शनिवार को अदालत के समक्ष पेश हुए.पुलिस ने तमाम तथ्यों की जांच के बाद पाया कि ये एक दुर्घटना का मामला था न कि धारा 304 ए का मामला. ये भी स्पष्ट किया गया कि जांच एजेंसी ने गिल को पूछताछ के लिए नौ अक्टूबर तक नहीं बुलाया था जिससे इन सभी अटकलों का अंत हो गया कि वे जांच प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहे थे. वे इस घटना से काफी दुखी थे और शोक संतप्त परिवार के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे. गिल अब कोच्चि में एक से तीन नवम्बर तक होने वाले इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप के चौथे राउंड की तैयारी करेंगे.

जोधपुर : भारत के प्रमुख रैली रेसर और अर्जुन अवार्ड विजेता गौरव गिल को 19 सितम्बर को रैली ऑफ जोधपुर में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के मामले में जमानत मिल गई है.

गिल पर जांच एजेंसी ने इस मामले में आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज किया था. गिल सिवाना जोधपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए और अदालत ने सभी परिस्थितियों और हालात के मद्देनजर ट्रायल के लंबित रहने तक गिल की जमानत मंजूर कर ली.

गौरव गिल
गौरव गिल
गिल इस दुर्घटना के मामले में जांच शुरू होने से ही सभी सम्बंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे थे. वे पुलिस के निर्देशानुसार गत शनिवार को अदालत के समक्ष पेश हुए.पुलिस ने तमाम तथ्यों की जांच के बाद पाया कि ये एक दुर्घटना का मामला था न कि धारा 304 ए का मामला. ये भी स्पष्ट किया गया कि जांच एजेंसी ने गिल को पूछताछ के लिए नौ अक्टूबर तक नहीं बुलाया था जिससे इन सभी अटकलों का अंत हो गया कि वे जांच प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहे थे. वे इस घटना से काफी दुखी थे और शोक संतप्त परिवार के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे. गिल अब कोच्चि में एक से तीन नवम्बर तक होने वाले इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप के चौथे राउंड की तैयारी करेंगे.
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रेसर गौरव गिल को रैली ऑफ जोधपुर दुर्घटना मामले में मिली जमानत





रैली रेसर गौरव गिल को  रैली ऑफ जोधपुर में हुई दुर्घटना के मामले में जमानत दे दी गई है. गौरव गिल पर आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था.





जोधपुर : भारत के प्रमुख रैली रेसर और अर्जुन अवार्ड विजेता गौरव गिल को 19 सितम्बर को रैली ऑफ जोधपुर में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के मामले में जमानत मिल गई है.

गिल पर जांच एजेंसी ने इस मामले में आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज किया था. गिल सिवाना जोधपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए और अदालत ने सभी परिस्थितियों और हालात के मद्देनजर ट्रायल के लंबित रहने तक गिल की जमानत मंजूर कर ली.

गिल इस दुर्घटना के मामले में जांच शुरू होने से ही सभी सम्बंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे थे. वे पुलिस के निर्देशानुसार गत शनिवार को अदालत के समक्ष पेश हुए.

पुलिस ने तमाम तथ्यों की जांच के बाद पाया कि ये एक दुर्घटना का मामला था न कि धारा 304 ए का मामला. ये भी स्पष्ट किया गया कि जांच एजेंसी ने गिल को पूछताछ के लिए नौ अक्टूबर तक नहीं बुलाया था जिससे इन सभी अटकलों का अंत हो गया कि वे जांच प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहे थे.

 वे इस घटना से काफी दुखी थे और शोक संतप्त परिवार के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे. गिल अब कोच्चि में एक से तीन नवम्बर तक होने वाले इंडियन नेशनल रैली चैंपियनशिप के चौथे राउंड की तैयारी करेंगे.


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