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अमित शाह ने दी गांरटी, कहा- शस्त्र (संशोधन) विधेयक 2019 निशानेबाजों को प्रभावित नहीं करेगा - गृह मंत्री अमित शाह

लोकसभा में सोमवार को शस्त्र (संशोधन) विधेयक 2019 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. इस विधेयक में प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाइसेंसी हथियारों की संख्या कम करने और कानून के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रावधान है.

Home Minister Amit Shah
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Published : Dec 9, 2019, 11:31 PM IST

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को गारंटी दी कि शस्त्र (संशोधन) विधेयक 2019 से स्पोर्ट्सपर्सन, विशेष रूप से निशानेबाजों को प्रभावित नहीं करेगा.

स्पोर्ट्सपर्सन इससे प्रभावित नहीं होंगे

उन्होंने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे लाइसेंसों में वृद्धि की गई है, ताकि उन्हें शूटिंग अभ्यास के दौरान किसी समस्या का सामना न करना पड़े. इस विधेयक को 29 नवंबर को पेश किया गया था. इसमें व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग होने वाले लाइसेंसधारी हथियारों की संख्या को कम करने और कानून का उल्लंघन करने पर सजा में वृद्धि करने का प्रावधान है.

टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों को लेकर नरेंद्र बत्रा ने की अमित शाह से मुलाकात

शाह ने कहा, "स्पोर्ट्सपर्सन इससे प्रभावित नहीं होंगे. हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि किसी भी खिलाड़ी को अपनी शूटिंग के दौरान कोई समस्या नहीं हो."

NRAI
नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया

सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी

गृहमंत्री ने कहा कि विधेयक में शामिल प्रावधानों के अनुसार जो लोग अवैध हथियार के निर्माण, बिक्री, तस्करी और निर्यात के कामों में शामिल हैं, उन्हें सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी. विधेयक के बारे में बताते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कानून व्यवस्था को सही तरीके से बनाए रखना है.

इसके साथ ही प्रतिबंधित हथियार और गोला-बारूद रखने की सजा पांच से 10 साल से बढ़ाकर सात से 14 साल तक कर दी गई है. नक्सल इलाकों में पुलिस से हथियार छीनने या चोरी करने से संबंधित मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है.


NRAI ने छूट देने का अनुरोध किया

इससे पहले, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने शाह से शस्त्र संशोधन विधेयक, 2019 से शूटरों को छूट देने का अनुरोध किया था. NRAI के सचिव राजीव भाटिया ने एक समाचार एजेंसी को बताया, "हमने पहले ही गृह मंत्री को शस्त्र संशोधन विधेयक के बारे में लिखा है. हमने शूटरों को छूट देने का अनुरोध किया है."

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को गारंटी दी कि शस्त्र (संशोधन) विधेयक 2019 से स्पोर्ट्सपर्सन, विशेष रूप से निशानेबाजों को प्रभावित नहीं करेगा.

स्पोर्ट्सपर्सन इससे प्रभावित नहीं होंगे

उन्होंने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे लाइसेंसों में वृद्धि की गई है, ताकि उन्हें शूटिंग अभ्यास के दौरान किसी समस्या का सामना न करना पड़े. इस विधेयक को 29 नवंबर को पेश किया गया था. इसमें व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग होने वाले लाइसेंसधारी हथियारों की संख्या को कम करने और कानून का उल्लंघन करने पर सजा में वृद्धि करने का प्रावधान है.

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शाह ने कहा, "स्पोर्ट्सपर्सन इससे प्रभावित नहीं होंगे. हमने इस बात को ध्यान में रखा है कि किसी भी खिलाड़ी को अपनी शूटिंग के दौरान कोई समस्या नहीं हो."

NRAI
नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया

सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी

गृहमंत्री ने कहा कि विधेयक में शामिल प्रावधानों के अनुसार जो लोग अवैध हथियार के निर्माण, बिक्री, तस्करी और निर्यात के कामों में शामिल हैं, उन्हें सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी. विधेयक के बारे में बताते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कानून व्यवस्था को सही तरीके से बनाए रखना है.

इसके साथ ही प्रतिबंधित हथियार और गोला-बारूद रखने की सजा पांच से 10 साल से बढ़ाकर सात से 14 साल तक कर दी गई है. नक्सल इलाकों में पुलिस से हथियार छीनने या चोरी करने से संबंधित मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है.


NRAI ने छूट देने का अनुरोध किया

इससे पहले, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने शाह से शस्त्र संशोधन विधेयक, 2019 से शूटरों को छूट देने का अनुरोध किया था. NRAI के सचिव राजीव भाटिया ने एक समाचार एजेंसी को बताया, "हमने पहले ही गृह मंत्री को शस्त्र संशोधन विधेयक के बारे में लिखा है. हमने शूटरों को छूट देने का अनुरोध किया है."

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लोकसभा में सोमवार को शस्त्र (संशोधन) विधेयक 2019 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. इस विधेयक में प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाइसेंसी हथियारों की संख्या कम करने और कानून के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रावधान है.




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