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'आई-लीग समिति के निर्णय का इंतजार करे मिनर्वा'

नई दिल्ली: रियल कश्मीर एफसी के खिलाफ मैच न खेलने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मिनर्वा पंजाब एफसी को आई-लीग द्वारा नियुक्त समिति के निर्णय का इंतजार करने का आदेश दिया है.

मिनर्वा पंजाब (फाइल फोटो)
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Published : Feb 22, 2019, 10:06 PM IST

पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद मिनर्वा ने श्रीनगर में रियल कश्मीर के खिलाफ मैच खेलने से इंकार कर दिया था लेकिन अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ ने उसकी बात नहीं मानी और मैच को स्थगित नहीं करने का फैसला लिया. इसके बाद मिनर्वा ने अदालत में याचिका दायर की जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.

मिनर्वा ने एक बयान में कहा, "जस्टिस विभु बाखरू ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि इस मामले को लीग समिति के पास भेजा गया है और कहा कि अगर याचिकाकर्ता उसके निर्णय से सहमत न हो तो कानून के अनुसार अदालत का रुख कर सकता है."

गौरतलब है कि क्लब के अदालत में याचिका दायर करने के कारण उस मैच के तीन अंक अभी तक किसी भी टीम को नहीं दिए गए हैं. मैच 18 फरवरी को होना था.

पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद मिनर्वा ने श्रीनगर में रियल कश्मीर के खिलाफ मैच खेलने से इंकार कर दिया था लेकिन अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ ने उसकी बात नहीं मानी और मैच को स्थगित नहीं करने का फैसला लिया. इसके बाद मिनर्वा ने अदालत में याचिका दायर की जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.

मिनर्वा ने एक बयान में कहा, "जस्टिस विभु बाखरू ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि इस मामले को लीग समिति के पास भेजा गया है और कहा कि अगर याचिकाकर्ता उसके निर्णय से सहमत न हो तो कानून के अनुसार अदालत का रुख कर सकता है."

गौरतलब है कि क्लब के अदालत में याचिका दायर करने के कारण उस मैच के तीन अंक अभी तक किसी भी टीम को नहीं दिए गए हैं. मैच 18 फरवरी को होना था.

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नई दिल्ली: रियल कश्मीर एफसी के खिलाफ मैच न खेलने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मिनर्वा पंजाब एफसी को आई-लीग द्वारा नियुक्त समिति के निर्णय का इंतजार करने का आदेश दिया है.



 पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बाद मिनर्वा ने श्रीनगर में रियल कश्मीर के खिलाफ मैच खेलने से इंकार कर दिया था लेकिन अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ ने उसकी बात नहीं मानी और मैच को स्थगित नहीं करने का फैसला लिया. इसके बाद मिनर्वा ने अदालत में याचिका दायर की जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.



मिनर्वा ने एक बयान में कहा, "जस्टिस विभु बाखरू ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि इस मामले को लीग समिति के पास भेजा गया है और कहा कि अगर याचिकाकर्ता उसके निर्णय से सहमत न हो तो कानून के अनुसार अदालत का रुख कर सकता है."



गौरतलब है कि क्लब के अदालत में याचिका दायर करने के कारण उस मैच के तीन अंक अभी तक किसी भी टीम को नहीं दिए गए हैं. मैच 18 फरवरी को होना था.


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