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MS Dhoni : 15 जून को धोनी की याचिका पर सुनवाई करेगा मद्रास हाईकोर्ट, IPL मैच फिक्सिंग से जुड़ा है केस

Madras High Court On MS Dhoni Petition : पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर एमएस धोनी की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट 15 जून को सुनवाई करेगा. धोनी ने अपने खिलाफ आईपीएल में मैच फिक्सिंग के आरोप लगाने के लिए IPS ऑफिसर संपत कुमार से सौ करोड़ रुपयों के मुआवजे की मांग की है.

Madras High Court and MS Dhoni
मद्रास हाईकोर्ट और महेंद्र सिंह धोनी
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Published : Jun 12, 2023, 4:22 PM IST

Updated : Jun 12, 2023, 4:56 PM IST

नई दिल्ली : दिग्गज क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मद्रास हाईकोर्ट में IPS अधिकारी संपत कुमार के खिलाफ अपराधिक अवमानना की याचिका दायर की थी. मद्रास उच्च न्यायालय धोनी द्वारा तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी संपत कुमार के खिलाफ दायर अदालत की अवमानना मामले की गुरुवार 15 जून को सुनवाई करेगा. आईपीएस अधिकारी संपत कुमार IPL 2013 के मैचों में फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले की जांच कर रहे थे. उस दौरान संपत कुमार ने धोनी के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की थी.

न्यायमूर्ति एम सुंदर और गोविंदराजन थिलकावड़ी ने सोमवार को धोनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील पीआर रमन और आईएएस अधिकारी के वकील पेरुम्बलाविल राधाकृष्णन से कहा कि आम तौर पर अदालत हर गुरुवार को अदालत की अवमानना मामले की सुनवाई करती है. इसलिए इस मामले की सुनवाई भी 15 जून गुरुवार को होगी. धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम लेने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमे दायर किया था.

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने इसके जवाब में आईपीएस अधिकारी के लिखित बयान में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी को लेकर अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराते हुए संपत कुमार को सजा देने की मांग की है. तमिलनाडु के महाधिवक्ता आर शनमुगसुंदरम् ने क्रिकेटर को अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत अपनी याचिका दायर करने की अनुमति दी थी. शनमुगसुंदरम ने यह स्पष्ट होने के बाद अनुमति दी थी कि लिखित बयान में आईपीएस अधिकारी संपत कुमार द्वारा की गई टिप्पणी अदालती कार्यवाही को बदनाम करने वाली है.

खेल की खबरें पढ़ें :

(आईएएनएस)

नई दिल्ली : दिग्गज क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मद्रास हाईकोर्ट में IPS अधिकारी संपत कुमार के खिलाफ अपराधिक अवमानना की याचिका दायर की थी. मद्रास उच्च न्यायालय धोनी द्वारा तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी संपत कुमार के खिलाफ दायर अदालत की अवमानना मामले की गुरुवार 15 जून को सुनवाई करेगा. आईपीएस अधिकारी संपत कुमार IPL 2013 के मैचों में फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले की जांच कर रहे थे. उस दौरान संपत कुमार ने धोनी के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की थी.

न्यायमूर्ति एम सुंदर और गोविंदराजन थिलकावड़ी ने सोमवार को धोनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील पीआर रमन और आईएएस अधिकारी के वकील पेरुम्बलाविल राधाकृष्णन से कहा कि आम तौर पर अदालत हर गुरुवार को अदालत की अवमानना मामले की सुनवाई करती है. इसलिए इस मामले की सुनवाई भी 15 जून गुरुवार को होगी. धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम लेने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमे दायर किया था.

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने इसके जवाब में आईपीएस अधिकारी के लिखित बयान में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी को लेकर अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराते हुए संपत कुमार को सजा देने की मांग की है. तमिलनाडु के महाधिवक्ता आर शनमुगसुंदरम् ने क्रिकेटर को अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत अपनी याचिका दायर करने की अनुमति दी थी. शनमुगसुंदरम ने यह स्पष्ट होने के बाद अनुमति दी थी कि लिखित बयान में आईपीएस अधिकारी संपत कुमार द्वारा की गई टिप्पणी अदालती कार्यवाही को बदनाम करने वाली है.

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(आईएएनएस)

Last Updated : Jun 12, 2023, 4:56 PM IST
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