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रजत शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत, बने रहेंगे DDCA अध्यक्ष

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Published : Nov 23, 2019, 11:14 AM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने रजत शर्मा को डीडीसीए का अध्यक्ष बने रहने का निर्देश दिया है. रजत शर्मा ने 16 नंवबर को डीडीसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था.

SHARAMA

नई दिल्ली : रजत शर्मा फिलहाल डीडीसीए अध्यक्ष बने रहेंगे. दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिकेट बॉडी सदस्यों को अपने लोकपाल के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है.

लोकपाल ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि अगले आदेश तक रजत शर्मा डीडीसीए अध्यक्ष के तौर पर अपना काम जारी रखें.

जस्टिस जंयत नाथ की बेंच ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के एक सदस्य की याचिका का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिया है. 17 नवंबर को डीडीसीए लोकपाल जस्टिस बीजी अहमद ने ये आदेश जारी किया था.

डीडीसीए का लोगो
डीडीसीए का लोगो
उन्होंने रजत शर्मा से कहा है कि वे अगले आदेश तक अध्यक्ष के तैर पर अपना काम जारी रखें. रजत ने 16 नंवबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

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इस विवाद के बाद डीडीसीए सदस्य साहिब सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. साहिब सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया कि वे निकाय के कुछ निर्देशकों के अवैध रवैये से दुखी थे.

उन्होंने 17 नवंबर को इस बारे में लोकपाल को एक शिकायत दी. लोकपाल ने संघ को बिखरने से बचाने और उसके कामकाज को जारी रखने के लिए ये अंतरिम आदेश जारी किया. लोकपाल के सामने 27 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी.

नई दिल्ली : रजत शर्मा फिलहाल डीडीसीए अध्यक्ष बने रहेंगे. दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिकेट बॉडी सदस्यों को अपने लोकपाल के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है.

लोकपाल ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि अगले आदेश तक रजत शर्मा डीडीसीए अध्यक्ष के तौर पर अपना काम जारी रखें.

जस्टिस जंयत नाथ की बेंच ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के एक सदस्य की याचिका का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिया है. 17 नवंबर को डीडीसीए लोकपाल जस्टिस बीजी अहमद ने ये आदेश जारी किया था.

डीडीसीए का लोगो
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उन्होंने रजत शर्मा से कहा है कि वे अगले आदेश तक अध्यक्ष के तैर पर अपना काम जारी रखें. रजत ने 16 नंवबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

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इस विवाद के बाद डीडीसीए सदस्य साहिब सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. साहिब सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया कि वे निकाय के कुछ निर्देशकों के अवैध रवैये से दुखी थे.

उन्होंने 17 नवंबर को इस बारे में लोकपाल को एक शिकायत दी. लोकपाल ने संघ को बिखरने से बचाने और उसके कामकाज को जारी रखने के लिए ये अंतरिम आदेश जारी किया. लोकपाल के सामने 27 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी.

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रजत शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत, बने रहेंगे DDCA अधय्क्ष





 





दिल्ली हाई कोर्ट ने रजत शर्मा को डीडीसीए का अध्यक्ष बने रहने का निर्देश दिया है. रजत शर्मा ने 16 नंवबर को डीडीसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था.





नई दिल्ली : रजत शर्मा फिलहाल डीडीसीए अध्यक्ष बने रहेंगे. दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिकेट बॉडी सदस्यों को अपने लोकपाल के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है.

लोकपाल ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि अगले आदेश तक रजत शर्मा डीडीसीए अध्यक्ष के तौर पर अपना काम जारी रखें.

जस्टिस जंयत नाथ की बेंच ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के एक सदस्य की याचिका का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिया है. 17 नवंबर को डीडीसीए लोकपाल जस्टिस बीजी अहमद ने ये आदेश जारी किया था.

उन्होंने रजत शर्मा से कहा है कि वे अगले आदेश तक अध्यक्ष के तैर पर अपना काम जारी रखें. रजत ने 16 नंवबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

इस विवाद के बाद डीडीसीए सदस्य साहिब सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. साहिब सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया कि वे निकाय के कुछ निर्देशकों के अवैध रवैये से दुखी थे.

उन्होंने 17 नवंबर को इस बारे में लोकपाल को एक शिकायत दी. लोकपाल ने संघ को बिखरने से बचाने और उसके कामकाज को जारी रखने के लिए ये अंतरिम आदेश जारी किया. लोकपाल के सामने 27 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी.  


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