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5जी मामला: जूही चावला सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में दी चुनौती, कल होगी सुनवाई

जूही चावला (Juhi Chawla) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) की डिवीजन बेंच में कल यानि गुरुवार को सुनवाई करेगी. जानिए क्या है पूरा मामला.

Juhi Chawla
एक्ट्रेस जूही चावला
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Published : Dec 22, 2021, 10:30 PM IST

नई दिल्ली: फिल्म अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla)ने 5जी को लांच करने से रोकने की मांग खारिज करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की है. जस्टिस विपिन सांघी (Justice Vipin Sanghi) और जस्टिस जसमीत सिंह (Justice Jasmeet Singh) की बेंच इस याचिका पर कल यानी 23 दिसंबर को सुनवाई करेगी.

बीते चार जून को जस्टिस जेआर मिधा (Justice JR Midha) की सिंगल बेंच ने जूही चावला (Juhi Chawla) की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने उचित कोर्ट फीस जमा नहीं की है. ये करना कानून की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है.

कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने के पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है.

ये भी पढ़ें- 5जी मामला : जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली अपनी याचिका, लगा था 20 लाख का जुर्माना

याचिका में कहा गया था कि 5जी उपकरणों के रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य के खराब होने की आशंका है. जूही चावला ने इस पर एक अध्ययन के हवाले से कहा था कि ये तकनीक काफी नुकसानदायक है. याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है. ऐसे में इस तकनीक को लांच करने से रोका जाए.

नई दिल्ली: फिल्म अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla)ने 5जी को लांच करने से रोकने की मांग खारिज करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court ) की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की है. जस्टिस विपिन सांघी (Justice Vipin Sanghi) और जस्टिस जसमीत सिंह (Justice Jasmeet Singh) की बेंच इस याचिका पर कल यानी 23 दिसंबर को सुनवाई करेगी.

बीते चार जून को जस्टिस जेआर मिधा (Justice JR Midha) की सिंगल बेंच ने जूही चावला (Juhi Chawla) की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने उचित कोर्ट फीस जमा नहीं की है. ये करना कानून की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है.

कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने के पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है.

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याचिका में कहा गया था कि 5जी उपकरणों के रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य के खराब होने की आशंका है. जूही चावला ने इस पर एक अध्ययन के हवाले से कहा था कि ये तकनीक काफी नुकसानदायक है. याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है. ऐसे में इस तकनीक को लांच करने से रोका जाए.

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