ETV Bharat / sitara

फर्जी हलफनामा केस खारिज होने के बाद सलमान ने फैंस को दिया धन्यवाद

1998 में जोधपुर में काले हिरण के शिकार से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान 2003 में जोधपुर सेशन कोर्ट में झूठा हलफनामा जमा करने के मामले में सलमान खान को राहत मिल गई है. मामला खारिज होने के बाद एक्टर ने अपने प्रशंसकों को सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया.

author img

By

Published : Feb 12, 2021, 4:28 PM IST

Salman thanks fans for support after fake affidavit case dismissed
फर्जी हलफनामा मामला खारिज होने के बाद सलमान ने प्रशंसकों को दिया धन्यवाद

मुंबई : बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने राजस्थान सरकार द्वारा 2003 में गलत हलफनामा पेश करने संबंधी मामले में दायर की गई दो अपीलों को जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा खारिज करने के बाद अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया है. एक्टर ने प्रशंसकों को इस दौरान सपोर्ट देने और चिंता जताने के लिए शुक्रिया अदा किया.

इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए सलमान ने कहा, 'मेरे सभी प्रशंसकों को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद. अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें. भगवान आपको आर्शीवाद दे और आप सभी को मेरा प्यार.'

बता दें कि 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान को जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो ब्लैकबक का शिकार करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. उस समय अभिनेता के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और अदालत ने उनसे हथियार लाइसेंस जमा करने के लिए कहा था.

इस पर सलमान ने 2003 में अदालत में हलफनामा पेश कर कहा था कि उनका लाइसेंस खो गया है. उन्होंने इस सिलसिले में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई थी. हालांकि, बाद में अदालत को पता चला कि उनका लाइसेंस खोया नहीं था, बल्कि उसे नवीनीकरण के लिए पेश किया गया था.

सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने मांग की थी कि अभिनेता के खिलाफ अदालत को गुमराह करने का मामला दर्ज किया जाए. हालांकि, गुरुवार को जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल ने सलमान के खिलाफ दायर की गई इस याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले मंगलवार को सलमान खान ने गलत हलफनामा पेश करने को लेकर कोर्ट से माफी मांग ली थी.

पढ़ें : राज कपूर के पोते अरमान जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब

अभिनेता को 2018 में एक ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी. तब उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. सलमान के साथी कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी उनके साथ कांकाणी में मौके पर मौजूद थे. इन सभी को बरी किया जा चुका है.

(इनपुट - आईएएनएस)

मुंबई : बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने राजस्थान सरकार द्वारा 2003 में गलत हलफनामा पेश करने संबंधी मामले में दायर की गई दो अपीलों को जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा खारिज करने के बाद अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया है. एक्टर ने प्रशंसकों को इस दौरान सपोर्ट देने और चिंता जताने के लिए शुक्रिया अदा किया.

इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए सलमान ने कहा, 'मेरे सभी प्रशंसकों को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद. अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें. भगवान आपको आर्शीवाद दे और आप सभी को मेरा प्यार.'

बता दें कि 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान को जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो ब्लैकबक का शिकार करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. उस समय अभिनेता के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और अदालत ने उनसे हथियार लाइसेंस जमा करने के लिए कहा था.

इस पर सलमान ने 2003 में अदालत में हलफनामा पेश कर कहा था कि उनका लाइसेंस खो गया है. उन्होंने इस सिलसिले में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई थी. हालांकि, बाद में अदालत को पता चला कि उनका लाइसेंस खोया नहीं था, बल्कि उसे नवीनीकरण के लिए पेश किया गया था.

सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने मांग की थी कि अभिनेता के खिलाफ अदालत को गुमराह करने का मामला दर्ज किया जाए. हालांकि, गुरुवार को जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल ने सलमान के खिलाफ दायर की गई इस याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले मंगलवार को सलमान खान ने गलत हलफनामा पेश करने को लेकर कोर्ट से माफी मांग ली थी.

पढ़ें : राज कपूर के पोते अरमान जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब

अभिनेता को 2018 में एक ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी. तब उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. सलमान के साथी कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी उनके साथ कांकाणी में मौके पर मौजूद थे. इन सभी को बरी किया जा चुका है.

(इनपुट - आईएएनएस)

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.