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सलमान खान के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे KRK, जानिए क्या है पूरा मामला - केआरके मानहानि

अभिनेता कमाल आर खान (केआरके) ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत में मुंबई की एक अदालत द्वारा पारित प्रतिबंध आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है. 23 जून, 2021 को मुंबई सिटी सिविल कोर्ट द्वारा चुनौती के तहत आदेश पारित किया गया था

कमाल आर खान
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Published : Sep 16, 2021, 4:54 PM IST

हैदराबाद : अभिनेता कमाल आर खान (केआरके) ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत में मुंबई की एक अदालत द्वारा पारित प्रतिबंध आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है.

23 जून, 2021 को मुंबई सिटी सिविल कोर्ट द्वारा चुनौती के तहत आदेश पारित किया गया था, जिसमें केआरके को सलमान खान, उनके व्यावसायिक उपक्रमों और फिल्मों, प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वीडियो बनाने और अपलोड करने, पोस्ट करने, ट्वीट करने या प्रकाशित करने पर रोक लगाई गई थी, जिसमें सलमान खान की पिछली रिलीज फिल्म 'राधे-योअर मोस्ट वॉन्टेड भाई' भी शामिल है.

इस बाबत कमाल आर खान ने इस फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केआरके ने कहा कि वह एक फिल्म आलोचक हैं और फिल्मों का रीव्यू करना उनका पेशा है.

न्यायमूर्ति एएस गडकरी को खान की ओर से पेश अधिवक्ता पराग खंडर ने सूचित किया कि उन्हें कल देर रात पेश किया गया था और जवाब देने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है. इसलिए, मामले को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया.

अधिवक्ता मनोज गडकरी के माध्यम से दायर अपनी अपील में केआरके ने जून 2021 के आदेश को रद्द करने की मांग की है. केआरके द्वारा उठाए गए कुछ आधार पेश किए हैं, जिसमें केआरके ने फिल्म क्रिटिक्स और रीव्यू से जुड़े कुछ बातें रखी हैं.

केआरके ने कहा है कि बतौर फिल्म क्रिटिक वह फिल्मों का रीव्यू करने के लिए स्वतंत्र है. बता दें, केआरके के खिलाफ एक मानहानि मुकदमा दर्ज कर सलमान खान और उनकी कंपनी सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 90 लाख रुपये का हर्जाना मांगा था.

खान के खिलाफ केआरके द्वारा पोस्ट की गई कथित मानहानिकारक टिप्पणी, वीडियो और ऑनलाइन सामग्री के लिए केआरके से यह हर्जाना मांगा गया था.

ये भी पढे़ं : मिस्टर इंडिया रहे मनोज पाटिल ने की खुदकुशी की कोशिश, एक्टर साहिल खान को बताया जिम्मेदार

हैदराबाद : अभिनेता कमाल आर खान (केआरके) ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत में मुंबई की एक अदालत द्वारा पारित प्रतिबंध आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है.

23 जून, 2021 को मुंबई सिटी सिविल कोर्ट द्वारा चुनौती के तहत आदेश पारित किया गया था, जिसमें केआरके को सलमान खान, उनके व्यावसायिक उपक्रमों और फिल्मों, प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वीडियो बनाने और अपलोड करने, पोस्ट करने, ट्वीट करने या प्रकाशित करने पर रोक लगाई गई थी, जिसमें सलमान खान की पिछली रिलीज फिल्म 'राधे-योअर मोस्ट वॉन्टेड भाई' भी शामिल है.

इस बाबत कमाल आर खान ने इस फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केआरके ने कहा कि वह एक फिल्म आलोचक हैं और फिल्मों का रीव्यू करना उनका पेशा है.

न्यायमूर्ति एएस गडकरी को खान की ओर से पेश अधिवक्ता पराग खंडर ने सूचित किया कि उन्हें कल देर रात पेश किया गया था और जवाब देने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है. इसलिए, मामले को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया.

अधिवक्ता मनोज गडकरी के माध्यम से दायर अपनी अपील में केआरके ने जून 2021 के आदेश को रद्द करने की मांग की है. केआरके द्वारा उठाए गए कुछ आधार पेश किए हैं, जिसमें केआरके ने फिल्म क्रिटिक्स और रीव्यू से जुड़े कुछ बातें रखी हैं.

केआरके ने कहा है कि बतौर फिल्म क्रिटिक वह फिल्मों का रीव्यू करने के लिए स्वतंत्र है. बता दें, केआरके के खिलाफ एक मानहानि मुकदमा दर्ज कर सलमान खान और उनकी कंपनी सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 90 लाख रुपये का हर्जाना मांगा था.

खान के खिलाफ केआरके द्वारा पोस्ट की गई कथित मानहानिकारक टिप्पणी, वीडियो और ऑनलाइन सामग्री के लिए केआरके से यह हर्जाना मांगा गया था.

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