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सलमान खान के खिलाफ दो अपीलों पर 3.30 बजे आएगा फैसला - सलमान खान

सलमान खान के खिलाफ दो अपीलों पर आज 3.30 बजे कोर्ट का फैसला आने वाला है. बहन अलवीरा भी 3 बजे जोधपुर पहुंचेगीं.

सलमान खान
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Published : Feb 11, 2021, 2:07 PM IST

जोधपुर : बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान के लिए गुरुवार का दिन काफी अहम है. जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर से सलमान के खिलाफ पेश सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दो अपीलों पर आदेश होना है. जिला एवं सेशन न्यायालय ने 9 फरवरी को दोनो पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आदेश के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी.

अवैध हथियार और काला हिरण शिकार मामले में ट्रायल के दौरान सलमान खान पर झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप लगा था. अभियोजन ने सीजेएम ग्रामीण अदालत में दो प्रार्थना पत्र पेश किए थे.

तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी, जिसके खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला राघवेन्द्र काछवाल की अदालत में दोनों ही मामलों में अपील पेश की गई थी.

पढ़ें- डांसर सपना चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज, जानें मामला

सरकार की ओर से लोक अभियोजक लादाराम विश्नोई ने 6 फरवरी को बहस पूरी कर ली थी. वहीं, 9 फरवरी को सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बहस पूरी करने के साथ न्यायिक दृष्टान्त पेश किए. उन्होंने अदालत को बताया कि सलमान खान की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि जान बूझकर झूठ बोले.

घर पर लाइसेंस की तलाश करने पर नहीं मिला तो, उन्होंने गुम होने का शपथ पत्र पेश कर दिया. यह इतना बड़ा अपराध नहीं है क्योंकि इससे राज्य सरकार को कोई नुकसान नहीं होता है. यह एक मानवीय भूल है, ऐसे में अधीनस्थ अदालत ने भी दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया था.

जोधपुर : बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान के लिए गुरुवार का दिन काफी अहम है. जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर से सलमान के खिलाफ पेश सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दो अपीलों पर आदेश होना है. जिला एवं सेशन न्यायालय ने 9 फरवरी को दोनो पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आदेश के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी.

अवैध हथियार और काला हिरण शिकार मामले में ट्रायल के दौरान सलमान खान पर झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप लगा था. अभियोजन ने सीजेएम ग्रामीण अदालत में दो प्रार्थना पत्र पेश किए थे.

तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी, जिसके खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला राघवेन्द्र काछवाल की अदालत में दोनों ही मामलों में अपील पेश की गई थी.

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सरकार की ओर से लोक अभियोजक लादाराम विश्नोई ने 6 फरवरी को बहस पूरी कर ली थी. वहीं, 9 फरवरी को सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बहस पूरी करने के साथ न्यायिक दृष्टान्त पेश किए. उन्होंने अदालत को बताया कि सलमान खान की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि जान बूझकर झूठ बोले.

घर पर लाइसेंस की तलाश करने पर नहीं मिला तो, उन्होंने गुम होने का शपथ पत्र पेश कर दिया. यह इतना बड़ा अपराध नहीं है क्योंकि इससे राज्य सरकार को कोई नुकसान नहीं होता है. यह एक मानवीय भूल है, ऐसे में अधीनस्थ अदालत ने भी दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया था.

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