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टीवी शो विवाद : 'धार्मिक भावना आहत' करने के केस में भारती सिंह को मिली राहत

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Published : Jan 28, 2020, 9:41 AM IST

Updated : Feb 28, 2020, 6:06 AM IST

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रवीना टंडन और फराह खान के खिलाफ टीवी शो विवाद में कोई कड़े कदम न उठाने के आदेश दिए गए थे, वहीं अब बेंच ने इस मामले में कॉमेडियन भारती सिंह को भी ऐसी ही सुरक्षा प्रदान की है.

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टीवी शो विवाद : 'धार्मिक भावना आहत' करने के केस में भारती सिंह को मिली राहत

चंडीगढ़ः क्रिश्चियन समुदाय की धार्मिक भावन को ठेस पहुंचाने वाले विवाद में कोर्ट से अभिनेत्री रवीना टंडन और निर्देशिका फराह खान को राहत मिलने के बाद, अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी करके कहा कि अभिनेत्री-कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ को कार्यवाई नहीं की जाएगी.

तीनों बॉलीवुड सेलेब्स के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने के मामले में पंजाब पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी.

भारती सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सुदीप आहलुवालिया ने कहा कि उनकी याचिका रवीना और फराह की अपील के साथ आगे की सुनवाई के लिए 25 मार्च को भी कोर्ट में पेश की जाएगी.

पिछले महीने, पंजाब पुलिस ने अभनेत्री रवीना टंडन, कोरियोग्राफर-निर्देशिका फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ कथित तौर पर टीवी शो के दौरान धार्मिक भावना आहत करने के मामले में दो एफआईआर दर्ज की थी.

पढ़ें- रवीना टंडन, फराह खान और भारती के खिलाफ फरीदाबाद में केस दर्ज, जानिए क्यों?

दूसरा केस फिरोजपुर कंटोनमेंट में रजिस्टर किया गया था. इससे पहले, एक केस क्रिश्चियन फ्रंट के हेड सोनू जफर की शिकायत पर अमृतसर के अंजला शहर में रजिस्टर हुआ था.

जफर ने आरोप लगाया था कि टीवी शो के दौरान सेलेब्स ने ईसाइयों के पवित्र शब्द 'हालेलुजाह' को बोलते समय मजाक में उड़ा दिया. 'हालेलुजाह' हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है 'भगवान की तारीफ.'

काउंसिल का कहना था कि भारती ने पवित्र शब्द पर जोक करके समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है.

गौरतलब है कि टीवी शो विवाद के सामने आते ही तीनों सेलेब्स ने फॉरन माफी मांगी थी. उसके अलावा फराह और रवीना ने भारतीय पॉप से मुंबई में मुलाकात करके उनको लिखित में माफीनामा भी दिया था. जिसके बाद पॉप ने उन्हें माफ कर देने संबंधी दस्तावेज भी प्रेस रिलीज के जरिए साझा की थी.

इनपुट्स- आईएएनएस

चंडीगढ़ः क्रिश्चियन समुदाय की धार्मिक भावन को ठेस पहुंचाने वाले विवाद में कोर्ट से अभिनेत्री रवीना टंडन और निर्देशिका फराह खान को राहत मिलने के बाद, अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी करके कहा कि अभिनेत्री-कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ को कार्यवाई नहीं की जाएगी.

तीनों बॉलीवुड सेलेब्स के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने के मामले में पंजाब पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी.

भारती सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सुदीप आहलुवालिया ने कहा कि उनकी याचिका रवीना और फराह की अपील के साथ आगे की सुनवाई के लिए 25 मार्च को भी कोर्ट में पेश की जाएगी.

पिछले महीने, पंजाब पुलिस ने अभनेत्री रवीना टंडन, कोरियोग्राफर-निर्देशिका फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ कथित तौर पर टीवी शो के दौरान धार्मिक भावना आहत करने के मामले में दो एफआईआर दर्ज की थी.

पढ़ें- रवीना टंडन, फराह खान और भारती के खिलाफ फरीदाबाद में केस दर्ज, जानिए क्यों?

दूसरा केस फिरोजपुर कंटोनमेंट में रजिस्टर किया गया था. इससे पहले, एक केस क्रिश्चियन फ्रंट के हेड सोनू जफर की शिकायत पर अमृतसर के अंजला शहर में रजिस्टर हुआ था.

जफर ने आरोप लगाया था कि टीवी शो के दौरान सेलेब्स ने ईसाइयों के पवित्र शब्द 'हालेलुजाह' को बोलते समय मजाक में उड़ा दिया. 'हालेलुजाह' हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है 'भगवान की तारीफ.'

काउंसिल का कहना था कि भारती ने पवित्र शब्द पर जोक करके समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है.

गौरतलब है कि टीवी शो विवाद के सामने आते ही तीनों सेलेब्स ने फॉरन माफी मांगी थी. उसके अलावा फराह और रवीना ने भारतीय पॉप से मुंबई में मुलाकात करके उनको लिखित में माफीनामा भी दिया था. जिसके बाद पॉप ने उन्हें माफ कर देने संबंधी दस्तावेज भी प्रेस रिलीज के जरिए साझा की थी.

इनपुट्स- आईएएनएस

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टीवी शो विवाद : 'धार्मिक भावना आहत' करने के केस में भारती सिंह को मिली राहत

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रवीना टंडन और फराह खान के खिलाफ टीवी शो विवाद में कोई कड़े कदम न उठाने के आदेश दिए गए थे, वहीं अब बेंच ने इस मामले में कॉमेडियन भारती सिंह को भी ऐसी ही सुरक्षा प्रदान की है.

चंडीगढ़ः क्रिश्चियन समुदाय की धार्मिक भावन को ठेस पहुंचाने वाले विवाद में कोर्ट से अभिनेत्री रवीना टंडन और निर्देशिका फराह खान को राहत मिलने के बाद, अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी करके कहा कि अभिनेत्री-कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ को कार्यवाई नहीं की जाएगी.

तीनों बॉलीवुड सेलेब्स के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने के मामले में पंजाब पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी.

भारती सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सुदीप आहलुवालिया ने कहा कि उनकी याचिका रवीना और फराह की अपील के साथ आगे की सुनवाई के लिए 25 मार्च को भी कोर्ट में पेश की जाएगी.

पिछले महीने, पंजाब पुलिस ने अभनेत्री रवीना टंडन, कोरियोग्राफर-निर्देशिका फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ कथित तौर पर टीवी शो के दौरान धार्मिक भावना आहत करने के मामले में दो एफआईआर दर्ज की थी.

दूसरा केस फिरोजपुर कंटोनमेंट में रजिस्टर किया गया था. इससे पहले, एक केस क्रिश्चियन फ्रंट के हेड सोनू जफर की शिकायत पर अमृतसर के अंजला शहर में रजिस्टर हुआ था.

जफर ने आरोप लगाया था कि टीवी शो के दौरान सेलेब्स ने ईसाइयों के पवित्र शब्द 'हालेलुजाह' को बोलते समय मजाक में उड़ा दिया. 'हालेलुजाह' हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है 'भगवान की तारीफ.'

काउंसिल का कहना था कि भारती ने पवित्र शब्द पर जोक करके समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है.

गौरतलब है कि टीवी शो विवाद के सामने आते ही तीनों सेलेब्स ने फॉरन माफी मांगी थी. उसके अलावा फराह और रवीना ने भारतीय पॉप से मुंबई में मुलाकात करके उनको लिखित में माफीनामा भी दिया था. जिसके बाद पॉप ने उन्हें माफ कर देने संबंधी दस्तावेज भी प्रेस रिलीज के जरिए साझा की थी.

इनपुट्स- आईएएनएस


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Last Updated : Feb 28, 2020, 6:06 AM IST
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