हैदराबाद : क्रूज ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार (28 अक्टूबर) को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी. कोर्ट में जस्टिस सांबरे, एनसीबी के वकील अनिल सिंह और आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी के बीच जमकर बहस भी हुई. आखिर में फैसला आर्यन खान के पक्ष में आया. आर्यन खान और अन्य अभियुक्त शुक्रवार या शनिवार को जेल से रिहा हो जाएंगे. जमानत देने के साथ कोर्ट ने इन तीनों अभियुक्तों पर कुछ शर्तें भी लागू की हैं. आइए जानते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान और अन्यों आरोपियों पर क्या-क्या शर्ते लगाई हैं.
-बॉम्बे हाईकोर्ट की आर्यन खान पर शर्तें-
क्रूज ड्रग्स केस में हाईकोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देने के साथ निम्नलिखित शर्तें जारी की हैं.
- आर्यन खान बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकते हैं.
- आर्यन खान को स्पेशल कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा.
- मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन, इसलिए इस पर कोई बयान ना दें.
- किसी दूसरे आरोपी से किसी भी तरह का कोई संपर्क ना करें.
गौरतलब है कि आर्यन खान बीते 25 दिन से मुंबई की सबसे बड़ी ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं. आर्यन खान के वकील के मुकुल रोहतगी के मुताबिक, आर्यन खान को कल (शुक्रवार) या फिर शनिवार को जरूर जेल से रिहा कर दिया जाएगा. कोर्ट से आदेश की कॉपी मिलने के बाद इसे जेल प्रशासन को सौंपा जाएगा जिसके बाद तीनों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा.
जानें क्या था पूरा मामला ?
गौरतलब है कि बीती 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज जहाज पर चल रही ड्रग्स पार्टी की गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में छापेमारी के दौरान आर्यन खान (23), अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में आर्यन खान की चार बार जमानत याचिका खारिज की गई थी. 20 अक्टूबर को एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह सभी अभियुक्तों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था. आर्यन खान तकरीबन 21 दिन से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में हैं. शुक्रवार (29 अक्टूबर) को आर्यन खान और अन्यों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा.
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