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पाताल लोक विवाद: अनुष्का शर्मा और अमेज़न प्राइम वीडियो को कोर्ट का नोटिस

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Published : Jun 15, 2020, 10:52 PM IST

अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन में बनी वेब सीरीज 'पाताल लोक' जब से रिलीज हुई है तब से इस पर विवाद हो रहा है. सीरीज में दिखाए गए कुछ दृश्यों से विभिन्न समुदायों को आपत्ति है. बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से लेकर बीजेपी दिल्ली यूनिट की सिख सेल के नेता ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 'पाताल लोक' की निर्माता अनुष्का शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इसी कड़ी में अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अनुष्का शर्मा और अमेज़न प्राइम वीडियो को नोटिस मिला है.

Anushka Sharma get court notice over Paatal Lok
Anushka Sharma get court notice over Paatal Lok

चंडीगढ़: बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और अमेजन प्राइम वीडियो को सोमवार को एक याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से नोटिस मिला जिसमें कहा गया था कि वेब सीरीज 'पाताल लोक' ने सिख समुदाय को बदनाम किया है.

न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की पीठ द्वारा भारतीय संघ और 15 अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस ऑफ मोशन जारी किया गया था.

याचिकाकर्ता को पंजाब के एक गांव पर आधारित एपिसोड नंबर तीन "ए हिस्ट्री ऑफ वायलेंस" पर आपत्ति है.

याचिकाकर्ता-अधिवक्ता गुरदीपिन्दर सिंह ढिल्लों ने कहा, "सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के इरादे से उत्तरदाताओं ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से दो समुदायों को दिखाया है."

बता दें कि इससे पहले बीजेपी दिल्ली यूनिट की सिख सेल के सह संयोजक जसप्रीत सिंह मट्टा ने आयोग के डिप्टी चेयरमैन मनजीत सिंह राय से बात करते हुए शो पर हिंदू और सिख समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया.

Read More: 'पाताल लोक' ने किया बहुतों को नाराज, जमकर हो रहा है अनुष्का का विरोध

इतना ही नहीं, मट्टा ने दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में शिकायत दर्ज की, जिसमें उनकी मांग है कि अनुष्का के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 295 और 298 के तहत एफआईआर हो. उन्होंने चेतावनी देते हुए भी कहा, 'ऐसा कंटेंट देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की क्षमता रखता है.'

चंडीगढ़: बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और अमेजन प्राइम वीडियो को सोमवार को एक याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से नोटिस मिला जिसमें कहा गया था कि वेब सीरीज 'पाताल लोक' ने सिख समुदाय को बदनाम किया है.

न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की पीठ द्वारा भारतीय संघ और 15 अन्य उत्तरदाताओं को नोटिस ऑफ मोशन जारी किया गया था.

याचिकाकर्ता को पंजाब के एक गांव पर आधारित एपिसोड नंबर तीन "ए हिस्ट्री ऑफ वायलेंस" पर आपत्ति है.

याचिकाकर्ता-अधिवक्ता गुरदीपिन्दर सिंह ढिल्लों ने कहा, "सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के इरादे से उत्तरदाताओं ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से दो समुदायों को दिखाया है."

बता दें कि इससे पहले बीजेपी दिल्ली यूनिट की सिख सेल के सह संयोजक जसप्रीत सिंह मट्टा ने आयोग के डिप्टी चेयरमैन मनजीत सिंह राय से बात करते हुए शो पर हिंदू और सिख समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया.

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इतना ही नहीं, मट्टा ने दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में शिकायत दर्ज की, जिसमें उनकी मांग है कि अनुष्का के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 295 और 298 के तहत एफआईआर हो. उन्होंने चेतावनी देते हुए भी कहा, 'ऐसा कंटेंट देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की क्षमता रखता है.'

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