तिरुवनंतपुरम: अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा करने वाली और प्रसिद्ध गायिका से 50 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग करने वाली करमाला मोडेक्स ने गुरुवार को अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनवाई के बाद कहा कि वह इसे कानूनी रूप से उठाएंगी और आगे की लड़ाई लड़ेंगी.
आईएएनएस से बात करते हुए, मोडेक्स ने कहा कि वह अपना रुख जारी रखेगीं और सच्चाई की तलाश करेंगी.
45 वर्षीय मोडेक्स ने कहा, 'अब जब मुझे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेरी याचिका पर तिरुवनंतपुरम अदालत द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी है, तो मैं कानूनी रूप से खुद मामले को आगे बढ़ाऊंगी.'
उन्होंने आगे कहा, "अब मुझे अपने वकील से संपर्क करना होगा और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ना होगा."
मोडेक्स ने कहा, "मैं फिर कहती हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इसके बारे में सच्चाई जानना चाहती हूं क्योंकि इस बात को लगभग पांच साल हो गए जब मेरे 'पिता' पोन्नाचेन ने खुलासा किया कि मैं गायिका की बेटी थी और तब से अब तक मैं सच का पता लगा रही थी.''
बता दें कि इससे पहले मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने पौडवाल द्वारा दायर याचिका पर महिला को एक नोटिस जारी किया है जिसके तहत गायिका ने मामले को तिरुवनंतपुरम से मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था. इस पीठ में न्यायाधीश बी.आर.गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे.
पौडवाल को उनके करियर में पद्म श्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. उन्होंने संगीतकार अरुण पौडवाल से शादी की है.
केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाली महिला करमाला मोडेक्स ने गायिका अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा करते हुए उनसे मुआवजे के रूप में 50 करोड़ रुपये और उनकी संपत्ति का 1/4 हिस्सा देने की मांग की थी, हालांकि अनुराधा और उनके पति ने महिला के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया.
अनुराधा पौडवाल को कोर्ट से राहत, बेटी होने का दावा करने वाली बोली- जारी रखूंगी लड़ाई
गायिका अनुराधा पौडवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सिंगर की बेटी होने का दावा करने वाली करमाला मोडेक्स ने कहा कि वह अपना स्टैंड जारी रखेंगी और सच्चाई का पता लगाएंगी.
तिरुवनंतपुरम: अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा करने वाली और प्रसिद्ध गायिका से 50 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग करने वाली करमाला मोडेक्स ने गुरुवार को अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनवाई के बाद कहा कि वह इसे कानूनी रूप से उठाएंगी और आगे की लड़ाई लड़ेंगी.
आईएएनएस से बात करते हुए, मोडेक्स ने कहा कि वह अपना रुख जारी रखेगीं और सच्चाई की तलाश करेंगी.
45 वर्षीय मोडेक्स ने कहा, 'अब जब मुझे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेरी याचिका पर तिरुवनंतपुरम अदालत द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी है, तो मैं कानूनी रूप से खुद मामले को आगे बढ़ाऊंगी.'
उन्होंने आगे कहा, "अब मुझे अपने वकील से संपर्क करना होगा और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ना होगा."
मोडेक्स ने कहा, "मैं फिर कहती हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इसके बारे में सच्चाई जानना चाहती हूं क्योंकि इस बात को लगभग पांच साल हो गए जब मेरे 'पिता' पोन्नाचेन ने खुलासा किया कि मैं गायिका की बेटी थी और तब से अब तक मैं सच का पता लगा रही थी.''
बता दें कि इससे पहले मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने पौडवाल द्वारा दायर याचिका पर महिला को एक नोटिस जारी किया है जिसके तहत गायिका ने मामले को तिरुवनंतपुरम से मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था. इस पीठ में न्यायाधीश बी.आर.गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे.
पौडवाल को उनके करियर में पद्म श्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. उन्होंने संगीतकार अरुण पौडवाल से शादी की है.
केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाली महिला करमाला मोडेक्स ने गायिका अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा करते हुए उनसे मुआवजे के रूप में 50 करोड़ रुपये और उनकी संपत्ति का 1/4 हिस्सा देने की मांग की थी, हालांकि अनुराधा और उनके पति ने महिला के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया.
तिरुवनंतपुरम: अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा करने वाली और प्रसिद्ध गायिका से 50 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग करने वाली करमाला मोडेक्स ने गुरुवार को अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुनवाई के बाद कहा कि वह इसे कानूनी रूप से उठाएंगी और आगे की लड़ाई लड़ेंगी.
आईएएनएस से बात करते हुए, मोडेक्स ने कहा कि वह अपना रुख जारी रखेगीं और सच्चाई की तलाश करेंगी.
45 वर्षीय मोडेक्स ने कहा, 'अब जब मुझे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेरी याचिका पर तिरुवनंतपुरम अदालत द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगा दी है, तो मैं कानूनी रूप से खुद मामले को आगे बढ़ाऊंगी.'
उन्होंने आगे कहा, "अब मुझे अपने वकील से संपर्क करना होगा और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ना होगा."
मोडेक्स ने कहा, "मैं फिर कहती हूं कि मैं किसी भी व्यक्ति को शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इसके बारे में सच्चाई जानना चाहती हूं क्योंकि इस बात को लगभग पांच साल हो गए जब मेरे 'पिता' पोन्नाचेन ने खुलासा किया कि मैं गायिका की बेटी थी और तब से अब तक मैं सच का पता लगा रही थी.''
बता दें कि इससे पहले मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने पौडवाल द्वारा दायर याचिका पर महिला को एक नोटिस जारी किया है जिसके तहत गायिका ने मामले को तिरुवनंतपुरम से मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था. इस पीठ में न्यायाधीश बी.आर.गवई और सूर्यकांत भी शामिल थे.
पौडवाल को उनके करियर में पद्म श्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. उन्होंने संगीतकार अरुण पौडवाल से शादी की है.
केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाली महिला करमाला मोडेक्स ने गायिका अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा करते हुए उनसे मुआवजे के रूप में 50 करोड़ रुपये और उनकी संपत्ति का 1/4 हिस्सा देने की मांग की थी, हालांकि अनुराधा और उनके पति ने महिला के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया.
Conclusion: