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सुरक्षा और दुरुपयोग के मद्देनजर WhatsApp ने भारत में लाखों अकाउंट्स बैन किए - IT Rules 2021

IT Rules 2021 के तहत, प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें पांच मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, उन्हें मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है. इस बीच, Ministry of Electronics and IT ने 'डिजिटल नागरिकों' (Digital citizens) के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है . Whatsapp ban indian accounts . whatsapp ban accounts on social media rules . whatsapp user safety report . Meta owned WhatsApp .

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भारत में लाखों अकाउंट्स किए बैन
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Published : Nov 2, 2022, 12:22 PM IST

नई दिल्ली : मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने मंगलवार को कहा कि उसने नए आईटी नियमों, 2021 का पालन करते हुए सितंबर महीने में भारत में 26 लाख से अधिक आपत्तिजनक खातों को बैन कर दिया है. जिन्हें अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अधिक जिम्मेदारी के साथ संशोधित किया जा रहा है. मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देशभर में लगभग 50 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, भारत में सितंबर में 666 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुई और कार्रवाई रिकॉर्ड 23 रहा. Meta owned WhatsApp . Whatsapp ban indian accounts . whatsapp ban accounts on social media rules . whatsapp user safety report .

कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "आईटी नियम 2021 के अनुसार, हमने सितंबर 2022 के महीने की रिपोर्ट प्रकाशित की है. इस यूजर-सेफ्टी रिपोर्ट में प्राप्त शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई का विवरण है, साथ ही, इसमें हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाइयां भी शामिल हैं." प्लेटफॉर्म ने अगस्त में भारत में 23 लाख से अधिक अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया था.

अपग्रेड आईटी नियम 2021 (Upgrade IT Rules 2021) के तहत, प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें पांच मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, उन्हें मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है. इस बीच, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) ने 'डिजिटल नागरिकों' (Digital citizens) के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है.

वर्तमान में, सोशल मीडिया मध्यस्थों को केवल यूजर्स को गलत कंटेट की कुछ कैटेगिरीज को अपलोड नहीं करने के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है. यूजर्स को ऐसे कंटेट अपलोड करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करना मध्यस्थों का एक कानूनी दायित्व हैं. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Union Minister Rajiv Chandrashekhar) ने कहा कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है. IT ministry द्वारा सभी स्टेकहॉल्डर्स को शामिल करते हुए एक विस्तृत सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद संशोधनों को अधिसूचित किया गया था. नए प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्यस्थों का दायित्व महज औपचारिकता नहीं है.--आईएएनएस

देश में बड़े बैंक के बैंकिंग App की नकल बनाकर ठगी का खुलासा Delhi Police ने किया

नई दिल्ली : मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने मंगलवार को कहा कि उसने नए आईटी नियमों, 2021 का पालन करते हुए सितंबर महीने में भारत में 26 लाख से अधिक आपत्तिजनक खातों को बैन कर दिया है. जिन्हें अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अधिक जिम्मेदारी के साथ संशोधित किया जा रहा है. मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देशभर में लगभग 50 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, भारत में सितंबर में 666 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुई और कार्रवाई रिकॉर्ड 23 रहा. Meta owned WhatsApp . Whatsapp ban indian accounts . whatsapp ban accounts on social media rules . whatsapp user safety report .

कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "आईटी नियम 2021 के अनुसार, हमने सितंबर 2022 के महीने की रिपोर्ट प्रकाशित की है. इस यूजर-सेफ्टी रिपोर्ट में प्राप्त शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई का विवरण है, साथ ही, इसमें हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाइयां भी शामिल हैं." प्लेटफॉर्म ने अगस्त में भारत में 23 लाख से अधिक अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया था.

अपग्रेड आईटी नियम 2021 (Upgrade IT Rules 2021) के तहत, प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें पांच मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, उन्हें मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है. इस बीच, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) ने 'डिजिटल नागरिकों' (Digital citizens) के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है.

वर्तमान में, सोशल मीडिया मध्यस्थों को केवल यूजर्स को गलत कंटेट की कुछ कैटेगिरीज को अपलोड नहीं करने के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है. यूजर्स को ऐसे कंटेट अपलोड करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करना मध्यस्थों का एक कानूनी दायित्व हैं. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Union Minister Rajiv Chandrashekhar) ने कहा कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है. IT ministry द्वारा सभी स्टेकहॉल्डर्स को शामिल करते हुए एक विस्तृत सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद संशोधनों को अधिसूचित किया गया था. नए प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्यस्थों का दायित्व महज औपचारिकता नहीं है.--आईएएनएस

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