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लोन Apps के मकड़जाल से बचाने के लिए रिजर्व बैंक बनाएगा व्हाइट लिस्ट, सरकार ने उठाए कड़े कदम - rbi white list apps

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने अवैध ऋण ऐप के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की, जो ज्यादातर समाज के कमजोर वर्गो को ऋण की पेशकश करते हैं, उच्च ब्याज दरों की पेशकश करते हैं और फिर राशि की वसूली के लिए डराने-धमकाने वाले हथकंडे अपनाते हैं. RBI सभी कानूनी ऐप्स की एक व्हाइट लिस्ट तैयार करेगा. RBI will prepare apps whitelist regarding illegal loan apps .

rbi will prepare apps whitelist regarding illegal loan apps
व्हाइट लिस्ट
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Published : Sep 9, 2022, 5:03 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सभी कानूनी ऐप्स की एक 'व्हाइट लिस्ट' तैयार करेगा और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Union Ministry of Electronics and Information Technology) यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ये 'व्हाइट लिस्ट' ऐप (White list apps) ही ऐप स्टोर (App Store) पर होस्ट किए जाएं. यह निर्णय गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में अवैध लोन ऐप्स से संबंधित मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया.

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आरबीआई 'रेंटिड' खातों (rented accounts) की निगरानी करेगा, जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है और इसके दुरुपयोग से बचने के लिए निष्क्रिय गैर-बैंक वित्त संस्थानों या एनबीएफसी को रद्द कर दिया जाएगा. आरबीआई यह भी सुनिश्चित करेगा कि भुगतान एग्रीगेटर्स (payment aggregators) का पंजीकरण एक समय सीमा के भीतर पूरा हो गया है और उसके बाद किसी भी अपंजीकृत भुगतान एग्रीगेटर को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) को मुखौटा कंपनियों (Shell companies) की पहचान करने और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए उनका पंजीकरण रद्द करने के लिए कहा गया है. Finance Minister Nirmala Sitharaman ने अवैध ऋण ऐप के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की, जो ज्यादातर समाज के कमजोर वर्गो को ऋण की पेशकश करते हैं, उच्च ब्याज दरों की पेशकश करते हैं और फिर राशि की वसूली के लिए डराने-धमकाने वाले हथकंडे अपनाते हैं. उन्होंने ऐसे एग्रीगेटर्स द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और डेटा उल्लंघनों की संभावना पर भी प्रकाश डाला.

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्राहकों, बैंक कर्मचारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिए साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव, बैंकिंग सचिव के साथ-साथ कॉर्पोरेट मामलों और आईटी जैसे मंत्रालयों (Secretaries of Ministries like Finance Secretary, Economic Affairs Secretary, Banking Secretary) के सचिवों ने भाग लिया.--आईएएनएस

देश में बड़े बैंक के बैंकिंग App की नकल बनाकर ठगी का खुलासा Delhi Police ने किया

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सभी कानूनी ऐप्स की एक 'व्हाइट लिस्ट' तैयार करेगा और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Union Ministry of Electronics and Information Technology) यह सुनिश्चित करेगा कि केवल ये 'व्हाइट लिस्ट' ऐप (White list apps) ही ऐप स्टोर (App Store) पर होस्ट किए जाएं. यह निर्णय गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में अवैध लोन ऐप्स से संबंधित मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया.

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आरबीआई 'रेंटिड' खातों (rented accounts) की निगरानी करेगा, जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है और इसके दुरुपयोग से बचने के लिए निष्क्रिय गैर-बैंक वित्त संस्थानों या एनबीएफसी को रद्द कर दिया जाएगा. आरबीआई यह भी सुनिश्चित करेगा कि भुगतान एग्रीगेटर्स (payment aggregators) का पंजीकरण एक समय सीमा के भीतर पूरा हो गया है और उसके बाद किसी भी अपंजीकृत भुगतान एग्रीगेटर को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) को मुखौटा कंपनियों (Shell companies) की पहचान करने और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए उनका पंजीकरण रद्द करने के लिए कहा गया है. Finance Minister Nirmala Sitharaman ने अवैध ऋण ऐप के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की, जो ज्यादातर समाज के कमजोर वर्गो को ऋण की पेशकश करते हैं, उच्च ब्याज दरों की पेशकश करते हैं और फिर राशि की वसूली के लिए डराने-धमकाने वाले हथकंडे अपनाते हैं. उन्होंने ऐसे एग्रीगेटर्स द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और डेटा उल्लंघनों की संभावना पर भी प्रकाश डाला.

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्राहकों, बैंक कर्मचारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिए साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव, बैंकिंग सचिव के साथ-साथ कॉर्पोरेट मामलों और आईटी जैसे मंत्रालयों (Secretaries of Ministries like Finance Secretary, Economic Affairs Secretary, Banking Secretary) के सचिवों ने भाग लिया.--आईएएनएस

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