मालदीव: मालदीव के उच्च न्यायालय ने देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को सबूतों को अभाव में रिहा करने का आदेश जारी किया है. अभियोजन पक्षनेयामीन को हिरासत में लेने की इजाजत मांगी थी. हालांकि, पर्याप्त सबूतों के अभाव में अदालत ने हिरासत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया.
अभियोजन पक्ष की दलील थी कियामीनअपने खिलाफ गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं.हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्षकी इस दलील को हिरासत बढ़ाने के लिए पर्याप्तनहीं माना.
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक यामीन को एक आपराधिक अदालत ने उन्हें धन शोधन के मामले में उस वक्त तक हिरासत में रखने का आदेश दिया था जब तक कि मामले की सुनवाई पूरी न हो जाए.
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आपको बता दें कि यामीन धन शोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं और उनके बैंक अकाउंट जब्त कर लिए गए हैं जिनमें करीब 65 लाख डॉलर की राशि जमा है. हालांकि यामीन ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है और अपने ऊपर लगे आरोपों को हटाने की मांग की है.