दुबई: संयुक्त अरब अमीरात की एक अदालत ने कहा कि दुबई में बस दुर्घटना में ऊंचाई का अवरोधक सुरक्षा के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था. इस घटना में 12 भारतीय लोगों सहित 17 लोगों की मौत हो गई थी.
यह बस दुर्घटना सात जून को हुई थी. बस ओमान से आ रही थी और एक ऐसे सड़क पर गलती से आ गई जो बसों के लिए नहीं थी. इस दौरान सड़क पर लगे ऊंचाई अवरोधक से बस टकरा गई और बस का बायां हिस्सा कट गया. इससे उस तरफ बैठे यात्रियों की मौत हो गई.
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दूबई यातायात अदालत में बस के चालक का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों में से एक मोहम्मद अल तमीमी ने बताया कि चेतावनी संकेत और ऊंचाई अवरोधक के बीच सिर्फ 12 मीटर का अंतर था. इस सड़क पर गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी.
तमीमी ने कहा कि यह बहुत छोटी दूरी थी. इस मामले में फैसला 11 जुलाई को होगा.