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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा - potus election

POTUS election : USA सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो के प्राथमिक मतदान में उपस्थित होने से अयोग्य ठहराया जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर...

US SC agrees to review Trump's Colorado ballot eligibility
डोनाल्ड ट्रंप
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By IANS

Published : Jan 6, 2024, 9:29 AM IST

वाशिंगटन : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो के प्राथमिक मतदान में उपस्थित होने से अयोग्य ठहराया जा सकता है, इससे राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक ऐतिहासिक मामला स्थापित हो गया है. शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की घोषणा ट्रम्प द्वारा अदालत से कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को अमान्य करने के लिए कहने के दो दिन बाद आई, जिसने उन्हें अमेरिकी संवैधानिक प्रावधान का हवाला देते हुए राज्य के 2024 के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से हटा दिया था.

श‍िन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, त्वरित गति से किए जाने की उम्मीद है, संभावित रूप से देश भर में दिशानिर्देश तय कर सकता है, जो यह निर्धारित करेगा कि कोलोराडो और अन्य राज्य इस मुद्दे को कैसे संभालेंगे. मामले पर 8 फरवरी को त्वरित समय पर बहस की जाएगी, इसके तुरंत बाद फैसला आने की संभावना है. कोलोराडो, साथ ही कुछ अन्य राज्यों में मुकदमों में तर्क दिया गया है कि ट्रम्प को मतपत्रों से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह जो बाइडेन की 2020 के राष्ट्रपति चुनाव की जीत को रोकने के प्रयास में 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल विद्रोह को उकसाने में लगे हुए थे.

US SC agrees to review Trump's Colorado ballot eligibility
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

दो सप्ताह पहले कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पहली बार एक अमेरिकी राज्य अदालत पर सहमति व्यक्त की कि ट्रम्प को शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाने वाले विद्रोह खंड का हवाला देते हुए 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए. पिछले हफ्ते, मेन की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेन्ना बेलोज़, एक डेमोक्रेट, ने ट्रम्प को प्राथमिक मतदान से रोक दिया, इससे मेन पूर्व राष्ट्रपति को फिर से चुनाव लड़ने से रोकने वाला दूसरा राज्य बन गया. दोनों राज्य 5 मार्च को सुपर मंगलवार को अपनी प्राइमरी आयोजित करेंगे.

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वाशिंगटन : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो के प्राथमिक मतदान में उपस्थित होने से अयोग्य ठहराया जा सकता है, इससे राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक ऐतिहासिक मामला स्थापित हो गया है. शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की घोषणा ट्रम्प द्वारा अदालत से कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को अमान्य करने के लिए कहने के दो दिन बाद आई, जिसने उन्हें अमेरिकी संवैधानिक प्रावधान का हवाला देते हुए राज्य के 2024 के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से हटा दिया था.

श‍िन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, त्वरित गति से किए जाने की उम्मीद है, संभावित रूप से देश भर में दिशानिर्देश तय कर सकता है, जो यह निर्धारित करेगा कि कोलोराडो और अन्य राज्य इस मुद्दे को कैसे संभालेंगे. मामले पर 8 फरवरी को त्वरित समय पर बहस की जाएगी, इसके तुरंत बाद फैसला आने की संभावना है. कोलोराडो, साथ ही कुछ अन्य राज्यों में मुकदमों में तर्क दिया गया है कि ट्रम्प को मतपत्रों से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह जो बाइडेन की 2020 के राष्ट्रपति चुनाव की जीत को रोकने के प्रयास में 6 जनवरी, 2021 को कैपिटल हिल विद्रोह को उकसाने में लगे हुए थे.

US SC agrees to review Trump's Colorado ballot eligibility
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

दो सप्ताह पहले कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पहली बार एक अमेरिकी राज्य अदालत पर सहमति व्यक्त की कि ट्रम्प को शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाने वाले विद्रोह खंड का हवाला देते हुए 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए. पिछले हफ्ते, मेन की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेन्ना बेलोज़, एक डेमोक्रेट, ने ट्रम्प को प्राथमिक मतदान से रोक दिया, इससे मेन पूर्व राष्ट्रपति को फिर से चुनाव लड़ने से रोकने वाला दूसरा राज्य बन गया. दोनों राज्य 5 मार्च को सुपर मंगलवार को अपनी प्राइमरी आयोजित करेंगे.

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