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US H1B VISA Changes: बाइडेन सरकार ने एच1बी वीजा कार्यक्रम में किया बदलाव, प्रवासी कर्मचारियों को होगा फायदा - बिडेन प्रशासन का प्रस्ताव

प्रवासी कर्मचारियों की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने तथा अधिक लचीलापन प्रदान करने के मकसद से बाइडेन सरकार ने एच1बी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम (H1B visa programme) में बदवाल का प्रस्ताव (US H1B VISA Changes) दिया है. 23 अक्टूबर को संघीय रजिस्टर में आधिकारी रूप से इन नियमों को प्रकाशित किया जाएगा.

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By PTI

Published : Oct 21, 2023, 1:03 PM IST

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने एच1बी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव का मकसद पात्रता को युक्तिसंगत बनाकर दक्षता में सुधार करना, एफ-1 छात्रों, उद्यमियों और गैर-लाभकारी निकायों के लिए काम करने वाले लोगों को अधिक लचीलापन प्रदान करना है. साथ ही अन्य प्रवासी कर्मचारियों के लिए बेहतर स्थिति सुनिश्चित करना है. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) इन नियमों को 23 अक्टूबर को संघीय रजिस्टर में आधिकारिक रूप से प्रकाशित करेगी.

इन नियमों को संसद द्वारा तय की गई इन वीजा की 60,000 की संख्या में बदलाव किए बिना प्रस्तावित किया गया है. गृह मंत्रालय ने इन प्रस्तावित नियमों को सार्वजनिक किया है, ताकि हितधारक इस पर अपनी टिप्पणियां कर सकें और प्रतिक्रिया दे सकें. मंत्रालय ने कहा कि नियमों में प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य पात्रता अनिवार्यताओं को युक्तिसंगत बनाना, कार्यक्रम की दक्षता में सुधार करना, नियोक्ताओं और श्रमिकों को अधिक लाभ एवं लचीलापन प्रदान करना और अखंडता संबंधी कदमों को मजबूत करना है.

पढ़ें : Humanitarian Aid To Israel And Ukraine : बाइडेन ने यूक्रेन, इजराइल की मदद को मांगी 105 बिलियन डॉलर की राशि

एच1बी कार्यक्रम अमेरिकी नियोक्ताओं की कानून के तहत तय सभी अमेरिकी श्रमिक सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करने में मदद करता है. नियोक्ता ये नियुक्तियां अपनी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए करते हैं.

वाशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने एच1बी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव का मकसद पात्रता को युक्तिसंगत बनाकर दक्षता में सुधार करना, एफ-1 छात्रों, उद्यमियों और गैर-लाभकारी निकायों के लिए काम करने वाले लोगों को अधिक लचीलापन प्रदान करना है. साथ ही अन्य प्रवासी कर्मचारियों के लिए बेहतर स्थिति सुनिश्चित करना है. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) इन नियमों को 23 अक्टूबर को संघीय रजिस्टर में आधिकारिक रूप से प्रकाशित करेगी.

इन नियमों को संसद द्वारा तय की गई इन वीजा की 60,000 की संख्या में बदलाव किए बिना प्रस्तावित किया गया है. गृह मंत्रालय ने इन प्रस्तावित नियमों को सार्वजनिक किया है, ताकि हितधारक इस पर अपनी टिप्पणियां कर सकें और प्रतिक्रिया दे सकें. मंत्रालय ने कहा कि नियमों में प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य पात्रता अनिवार्यताओं को युक्तिसंगत बनाना, कार्यक्रम की दक्षता में सुधार करना, नियोक्ताओं और श्रमिकों को अधिक लाभ एवं लचीलापन प्रदान करना और अखंडता संबंधी कदमों को मजबूत करना है.

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एच1बी कार्यक्रम अमेरिकी नियोक्ताओं की कानून के तहत तय सभी अमेरिकी श्रमिक सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करने में मदद करता है. नियोक्ता ये नियुक्तियां अपनी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए करते हैं.

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