इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने प्रधान न्यायाधीश उमर अता बांदियाल (Chief Justice Umar Ata Bandial) से अनुरोध किया है कि वह हमजा शहबाज (Hamza Shehbaz) के दोबारा पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री चुने जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ का गठन करें. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा ने शनिवार को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इससे एक दिन पहले उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री पद के लिए हुए चुनाव में नाटकीय घटनाक्रम के बीच मात्र तीन मतों के अंतर से जीत हासिल की थी, जब सदन के उपाध्यक्ष दोस्त मुहम्मद मजारी ने उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही के 10 महत्वपूर्ण मतों को खारिज कर दिया था.
पंजाब की 368 सदस्यीय विधानसभा में हमजा की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज को 179 वोट मिले, जबकि इलाही की पार्टी को भी इतने ही मत हासिल हुए. इलाही की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क्यू (PML-Q) के 10 मतों की गिनती नहीं की गई. इसकी वजह यह बताई गई कि उन्होंने अपनी पार्टी के प्रमुख चौधरी शुजात हुसैन के आदेशों को उल्लंघन किया था. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) द्वारा समर्थित इलाही ने बाद में उच्चतम न्यायालय को रुख किया, जिसने सोमवार को सुनवाई शुरू होने से पहले तक हमजा को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की अनुमति दे दी.
उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन ने प्रधान न्यायाधीश बांदियाल से हमजा के निर्वाचन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ गठित करने का अनुरोध किया और इसे 'एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, राजनीतिक और संवैधानिक मामला करार दिया.' सत्तारूढ़ गठबंधन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP), जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फज्ल (JUI-F), मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी (BAP) शामिल हैं.
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(पीटीआई-भाषा)