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Imran Khan judicial remand extended: इमरान खान की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ाई गई - Imran Khan judicial remand extended

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. वह गोपनीय जानकारी लीक करने के मामले में फंसे हैं.

Pakistan Imran Khan to remain behind bars till September 13 in cypher case
साइफर मामले में पाकिस्तान के इमरान खान 13 सितंबर तक जेल में रहेंगे
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 30, 2023, 1:35 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने गोपनीय संदेश के कथित खुलासे से संबंधित मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत बुधवार को 13 सितंबर तक बढ़ा दी. सुनवाई करने के लिए पंजाब की अटक जेल पहुंचे न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्करनैन ने गोपनीय संदेश से संबंधित गुम दस्तावेज के मामले में फैसला सुनाया.

इस दस्तावेज को खान ने पिछले साल अपदस्थ होने से पहले एक राजनीतिक रैली के दौरान लहराया था. गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं के बीच कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद मामले की सुनवाई अटक जिला जेल में हुई. अधिकारियों ने मंगलवार को मामले की सुनवाई अटक जिला जेल के अंदर करने का फैसला किया, जहां खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच अगस्त से बंद हैं.

मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने खान की सजा को निलंबित कर दिया था, लेकिन वह रिहा नहीं हो पाए क्योंकि गोपनीय संदेश के खुलासे से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने उन्हें जेल में रखने और सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया था. जियो न्यूज की खबर के मुताबिक, न्यायाधीश जुल्करनैन ने खान की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी, जिसका मतलब है कि वह अभी जेल में ही रहेंगे.

ये भी पढ़ें-Imran Eating Country Chicken in Jail : जेल में देसी मुर्गा और घी में पका मटन खा रहे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान

मीडिया रिपोर्ट अनुसार इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर मामले में पीटीआई प्रमुख को दोषी ठहराया था, जिसमें देश के उपहारों का विवरण छिपाना शामिल था और उन्हें तीन साल की जेल हुई थी.

(पीटीआई-भाषा)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने गोपनीय संदेश के कथित खुलासे से संबंधित मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत बुधवार को 13 सितंबर तक बढ़ा दी. सुनवाई करने के लिए पंजाब की अटक जेल पहुंचे न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्करनैन ने गोपनीय संदेश से संबंधित गुम दस्तावेज के मामले में फैसला सुनाया.

इस दस्तावेज को खान ने पिछले साल अपदस्थ होने से पहले एक राजनीतिक रैली के दौरान लहराया था. गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं के बीच कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद मामले की सुनवाई अटक जिला जेल में हुई. अधिकारियों ने मंगलवार को मामले की सुनवाई अटक जिला जेल के अंदर करने का फैसला किया, जहां खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच अगस्त से बंद हैं.

मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने खान की सजा को निलंबित कर दिया था, लेकिन वह रिहा नहीं हो पाए क्योंकि गोपनीय संदेश के खुलासे से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने उन्हें जेल में रखने और सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया था. जियो न्यूज की खबर के मुताबिक, न्यायाधीश जुल्करनैन ने खान की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी, जिसका मतलब है कि वह अभी जेल में ही रहेंगे.

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मीडिया रिपोर्ट अनुसार इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर मामले में पीटीआई प्रमुख को दोषी ठहराया था, जिसमें देश के उपहारों का विवरण छिपाना शामिल था और उन्हें तीन साल की जेल हुई थी.

(पीटीआई-भाषा)

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