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Toshakhana case : दिन भर की मशक्कत के बाद इमरान खान के खिलाफ वारंट रद्द - Toshakhana case

पाकिस्तान में शनिवार को दिनभर चले ड्रामे के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ वारंट रद्द कर दिया गया. इसके पहले इमरान समर्थकों और पुलिस के बीच कई जगह झड़प हुई.

Imran Khan
इमरान खान के खिलाफ वारंट रद्द
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Published : Mar 18, 2023, 10:52 PM IST

इस्लामाबाद : इस्लामाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने शनिवार को तोशखाना मामले (Toshakhana case ) में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक, यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा इस्लामाबाद न्यायिक परिसर के बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद लिया गया है.

मामले में सुनवाई की जानी थी लेकिन परिसर के बाहर पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान हुई अशांति और अराजकता के कारण सुनवाई 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई.

न्यायाधीश जफर इकबाल ने कहा कि स्थिति सुनवाई और पेशी के लिए अनुकूल नहीं थी, और जो लोग वहां एकत्र हुए, उन्हें शांति से चले जाना चाहिए. न्यायाधीश ने इससे पहले पुलिस और पार्टी समर्थकों में अशांति के बीच जी-11 न्यायिक परिसर के बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद इमरान खान को जाने की अनुमति दी.
तोशखाना (उपहार डिपॉजिटरी) मामले में जिला और सत्र अदालत के समक्ष पेशी से पहले इमरान खान का काफिला न्यायिक परिसर में पहुंचा तो दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़पें हुईं.

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई अध्यक्ष के वाहन को न्यायिक परिसर के गेट से केवल 100 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया, पुलिस ने मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया, पीटीआई ने दावा किया कि कानून लागू करने वाले इमरान खान के आंदोलन को प्रतिबंधित कर रहे थे.

वहीं, मीडिया को जारी एक ऑडियो संदेश में, इमरान ने कहा, 'मैं (न्यायिक परिसर के) दरवाजे के बाहर 15 मिनट से इंतजार कर रहा हूं और प्रवेश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने आंसूगैस (गोलाबारी) की है और चौकियां बनाई हैं और ऐसा लगता है कि वे नहीं चाहते कि मैं यहां तक पहुंचूं.'

पढ़ें- Toshakhana case: इमरान खान के काफिले की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त, पेशी के लिए जा रहे थे

(आईएएनएस)

इस्लामाबाद : इस्लामाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने शनिवार को तोशखाना मामले (Toshakhana case ) में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक, यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा इस्लामाबाद न्यायिक परिसर के बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद लिया गया है.

मामले में सुनवाई की जानी थी लेकिन परिसर के बाहर पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान हुई अशांति और अराजकता के कारण सुनवाई 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई.

न्यायाधीश जफर इकबाल ने कहा कि स्थिति सुनवाई और पेशी के लिए अनुकूल नहीं थी, और जो लोग वहां एकत्र हुए, उन्हें शांति से चले जाना चाहिए. न्यायाधीश ने इससे पहले पुलिस और पार्टी समर्थकों में अशांति के बीच जी-11 न्यायिक परिसर के बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद इमरान खान को जाने की अनुमति दी.
तोशखाना (उपहार डिपॉजिटरी) मामले में जिला और सत्र अदालत के समक्ष पेशी से पहले इमरान खान का काफिला न्यायिक परिसर में पहुंचा तो दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़पें हुईं.

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई अध्यक्ष के वाहन को न्यायिक परिसर के गेट से केवल 100 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया, पुलिस ने मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया, पीटीआई ने दावा किया कि कानून लागू करने वाले इमरान खान के आंदोलन को प्रतिबंधित कर रहे थे.

वहीं, मीडिया को जारी एक ऑडियो संदेश में, इमरान ने कहा, 'मैं (न्यायिक परिसर के) दरवाजे के बाहर 15 मिनट से इंतजार कर रहा हूं और प्रवेश करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने आंसूगैस (गोलाबारी) की है और चौकियां बनाई हैं और ऐसा लगता है कि वे नहीं चाहते कि मैं यहां तक पहुंचूं.'

पढ़ें- Toshakhana case: इमरान खान के काफिले की गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त, पेशी के लिए जा रहे थे

(आईएएनएस)

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