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राइफल व पिस्टल एसोसिएशन कैलिफोर्निया ने इस कानून को अदालत में दी चुनौती - gun ban

Ban on Guns : कैलिफोर्निया में सार्वजनिक स्थानों जैसे कि खेल के मैदानों, सार्वजनिक परिवहन, मनोरंजन पार्कों और संग्रहालयों में बंदूकों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू लागू हो गया है. कैलिफोर्निया राइफल और पिस्टल एसोसिएशन इस कानून का विरोध कर रहे हैं.

California law banning guns in public takes effect amid legal challenges
बंदूकों पर प्रतिबंध
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By IANS

Published : Jan 3, 2024, 10:22 AM IST

सैक्रामेंटो : कैलिफोर्निया में सार्वजनिक स्थानों पर बंदूकें ले जाने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून एक जनवरी से लागू हो गया है. हालांकि इसके खिलाफ अदालतों मेें मामला चल रहा है. श‍िन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2023 में कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम द्वारा हस्ताक्षरित कानून सोमवार को तब प्रभावी हुआ, जब एक अमेरिकी अपील अदालत ने निचली अदालत के न्यायाधीश के फैसले को रोक दिया, जिसने कानून के प्रवर्तन को अवरुद्ध कर दिया था.

California law banning guns in public takes effect amid legal challenges
कैलिफोर्निया में बंदूकों पर प्रतिबंध

कानून अस्पतालों, खेल के मैदानों, सार्वजनिक परिवहन, स्टेडियमों, मनोरंजन पार्कों और संग्रहालयों सहित 26 स्‍थानों पर बंदूकें ले जाने पर रोक लगाता है. बंदूक अधिकार संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं. कैलिफोर्निया राइफल और पिस्टल एसोसिएशन मामले को अदालत में ले गया है. कैलिफ़ोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज कॉर्मैक कार्नी ने 20 दिसंबर को फैसला सुनाया कि यह कानून अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन का उल्लंघन करता है, जो हथियार रखने और धारण करने के अधिकार की रक्षा करता है.

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने फैसले के खिलाफ अपील करते हुए एक बयान में तर्क दिया कि "संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर बंदूकें हमारे समुदायों को असुरक्षित बनाती हैं." नौवें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने शनिवार को निषेधाज्ञा को रोक दिया, इससे कानून प्रभावी हो गया. कैलिफोर्निया राइफल और पिस्टल एसोसिएशन ने कहा कि अदालत को अभी भी मामले के मेरिट के आधार पर फैसला करना है. गौरतलब है कि संपन्‍न देेेशों में बंदूक से होने वाली मौतों की दर सबसे अधिक अमेरिका में है. गन वायलेंस आर्काइव के अनुसार, 2023 में देश में बंदूक हिंसा से लगभग 43 हजार लोग मारे गए.

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: Firing In Buxar: जमीन विवाद में गरजी बंदूक, BJP नेता और उनके पटीदारों के बीच गोलीबारी

सैक्रामेंटो : कैलिफोर्निया में सार्वजनिक स्थानों पर बंदूकें ले जाने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून एक जनवरी से लागू हो गया है. हालांकि इसके खिलाफ अदालतों मेें मामला चल रहा है. श‍िन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2023 में कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम द्वारा हस्ताक्षरित कानून सोमवार को तब प्रभावी हुआ, जब एक अमेरिकी अपील अदालत ने निचली अदालत के न्यायाधीश के फैसले को रोक दिया, जिसने कानून के प्रवर्तन को अवरुद्ध कर दिया था.

California law banning guns in public takes effect amid legal challenges
कैलिफोर्निया में बंदूकों पर प्रतिबंध

कानून अस्पतालों, खेल के मैदानों, सार्वजनिक परिवहन, स्टेडियमों, मनोरंजन पार्कों और संग्रहालयों सहित 26 स्‍थानों पर बंदूकें ले जाने पर रोक लगाता है. बंदूक अधिकार संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं. कैलिफोर्निया राइफल और पिस्टल एसोसिएशन मामले को अदालत में ले गया है. कैलिफ़ोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज कॉर्मैक कार्नी ने 20 दिसंबर को फैसला सुनाया कि यह कानून अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन का उल्लंघन करता है, जो हथियार रखने और धारण करने के अधिकार की रक्षा करता है.

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने फैसले के खिलाफ अपील करते हुए एक बयान में तर्क दिया कि "संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर बंदूकें हमारे समुदायों को असुरक्षित बनाती हैं." नौवें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने शनिवार को निषेधाज्ञा को रोक दिया, इससे कानून प्रभावी हो गया. कैलिफोर्निया राइफल और पिस्टल एसोसिएशन ने कहा कि अदालत को अभी भी मामले के मेरिट के आधार पर फैसला करना है. गौरतलब है कि संपन्‍न देेेशों में बंदूक से होने वाली मौतों की दर सबसे अधिक अमेरिका में है. गन वायलेंस आर्काइव के अनुसार, 2023 में देश में बंदूक हिंसा से लगभग 43 हजार लोग मारे गए.

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