ETV Bharat / international

पुर्तगाली संसद ने इच्छामृत्यु को दी कानूनी मान्यता - लिस्बन न्यूज

पुर्तगाल की संसद ने शुक्रवार को यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास कर दिया है. इसके पक्ष में 136 और विरोध में 78 वोट डाले गए. अब यह बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. उनके दस्तखत करने के बाद यह कानून बन जाएगा.

कानूनी मान्यता
कानूनी मान्यता
author img

By

Published : Jan 31, 2021, 9:55 AM IST

लिस्बन : पुर्तगाल की संसद ने 78 मतों के मुकाबले 136 मतों से इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है. इस विषय पर संसद में हुए मतदान में चार सांसद अनुपस्थित थे.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को संसद में जिस विधेयक को पारित किया गया, उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का है और उसे गंभीर चोट लगी हो, अथवा कोई गंभीर बीमारी हो जिसका निदान मुमकिन नहीं, उसे असहनीय पीड़ा हो रही हो और वह अपने पूरे होश में हो तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरों के परामर्श से इच्छामृत्यु की उसकी इच्छा पूरी की जा सकती है.

इस विधेयक में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि डॉक्टर और नर्स, मरीज की चैतन्य अवस्था के मद्देनजर इच्छामृत्यु से इनकार भी कर सकते हैं. इसके बाद पीड़ित राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूजा के दरबार में गुहार लगा सकता है जो अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए मामले को संवैधानिक न्यायालय में भेज सकते हैं या इसे सीधे खारिज भी कर सकते हैं.

पढ़ें : संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया से 27000 बच्चों को देशों से अपने यहां लाने की अपील की

बहरहाल, अगर इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है तो इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पुर्तगाल यूरोप का चौथा देश और दुनिया का सातवां देश बन जाएगा.

लिस्बन : पुर्तगाल की संसद ने 78 मतों के मुकाबले 136 मतों से इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है. इस विषय पर संसद में हुए मतदान में चार सांसद अनुपस्थित थे.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को संसद में जिस विधेयक को पारित किया गया, उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का है और उसे गंभीर चोट लगी हो, अथवा कोई गंभीर बीमारी हो जिसका निदान मुमकिन नहीं, उसे असहनीय पीड़ा हो रही हो और वह अपने पूरे होश में हो तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरों के परामर्श से इच्छामृत्यु की उसकी इच्छा पूरी की जा सकती है.

इस विधेयक में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि डॉक्टर और नर्स, मरीज की चैतन्य अवस्था के मद्देनजर इच्छामृत्यु से इनकार भी कर सकते हैं. इसके बाद पीड़ित राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूजा के दरबार में गुहार लगा सकता है जो अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए मामले को संवैधानिक न्यायालय में भेज सकते हैं या इसे सीधे खारिज भी कर सकते हैं.

पढ़ें : संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया से 27000 बच्चों को देशों से अपने यहां लाने की अपील की

बहरहाल, अगर इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है तो इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला पुर्तगाल यूरोप का चौथा देश और दुनिया का सातवां देश बन जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.