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अंतरराष्ट्रीय अदालत ने युगांडा के नागरिक को 25 वर्ष कैद की सजा सुनाई

युगांडा के पूर्व बाल सैनिक डोमिनिक ओंगवेन को हत्या, बलात्कार, जबरन शादी सहित 61 युद्ध अपराध करने के लिए 25 वर्ष कैद की सजा मिली है. यह सजा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने सुनाई है.

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Published : May 6, 2021, 7:13 PM IST

द हेग : अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने युगांडा के एक पूर्व बाल सैनिक को बृहस्पतिवार को 25 वर्ष कैद की सजा सुनाई, जो बाद में क्रूर बागी कमांडर बन गया था. न्यायाधीशों ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के तौर पर खुद के अपहरण की साजिश रचने और बाल सैनिक के रूप में उसके इतिहास के कारण उसे आजीवन कारावास की सजा नहीं मिल रही है.

डोमिनिक ओंगवेन को फरवरी में हत्या, बलात्कार, जबरन शादी सहित 61 युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था. उसने अपने लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी में बाल सैनिकों का भी इस्तेमाल किया था.

उसके वकीलों ने कहा कि वे सजा के खिलाफ अपील करेंगे.

पढ़ें :- इंग्लैंड के कॉलेज में गोलीबारी की घटना में दो घायल, एक गिरफ्तार

न्यायाधीश बेटराम शेमिट ने कहा कि न्यायाधीशों को सजा पर निर्णय करते समय ओंगवेन की क्रूरता का आकलन करना था.

तीन न्यायाधीशों के पैनल द्वारा सजा सुनाए जाने के समय फेस मास्क और हेडफोन लगाए ओंगवेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरा. अभियोजकों ने उसके लिए 20 वर्ष कैद की सजा मांगी थी लेकिन उसे पांच वर्ष ज्यादा कैद की सजा मिली.

द हेग : अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने युगांडा के एक पूर्व बाल सैनिक को बृहस्पतिवार को 25 वर्ष कैद की सजा सुनाई, जो बाद में क्रूर बागी कमांडर बन गया था. न्यायाधीशों ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के तौर पर खुद के अपहरण की साजिश रचने और बाल सैनिक के रूप में उसके इतिहास के कारण उसे आजीवन कारावास की सजा नहीं मिल रही है.

डोमिनिक ओंगवेन को फरवरी में हत्या, बलात्कार, जबरन शादी सहित 61 युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था. उसने अपने लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी में बाल सैनिकों का भी इस्तेमाल किया था.

उसके वकीलों ने कहा कि वे सजा के खिलाफ अपील करेंगे.

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न्यायाधीश बेटराम शेमिट ने कहा कि न्यायाधीशों को सजा पर निर्णय करते समय ओंगवेन की क्रूरता का आकलन करना था.

तीन न्यायाधीशों के पैनल द्वारा सजा सुनाए जाने के समय फेस मास्क और हेडफोन लगाए ओंगवेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरा. अभियोजकों ने उसके लिए 20 वर्ष कैद की सजा मांगी थी लेकिन उसे पांच वर्ष ज्यादा कैद की सजा मिली.

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