वर्साय : फ्रांस की एक अदालत ने फर्नीचर व घर की साज-सज्जा संबंधी सामान की बिक्री करने वाली दिग्गज कंपनी आइकिया (Ikea) पर 10 लाख से ज्यादा यूरो (12 लाख अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर फ्रांस में संघ के प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और कुछ अप्रसन्न ग्राहकों की जासूसी का अभियान चलाने का आरोप है.
आइकिया फ्रांस के दो पूर्व कार्यकारियों को दोषी पाया गया और योजना को लेकर उन्हें जुर्माने के साथ ही निलंबित कारावास की सजा सुनाई गई है. हाई प्रोफाइल मुकदमे के 13 अन्य प्रतिवादियों में से कुछ को बरी कर दिया गया, जबकि कुछ को निलंबन की सजा सुनाई गई है.
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इस गलत कृत्य का खुलासा करने में मदद करने वाले आइकिया के पूर्व कर्मी अबेल अमारा (Abel Amara) ने फैसले को नागरिकों की सुरक्षा में बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि फ्रांस में न्याय है. वर्साय अदालत में न्यायाधीशों ने पाया कि आइकिया की फ्रेंच सहायक कंपनी ने 2009 से 2012 के बीच गड़बड़ी पैदा करने वाले कर्मियों को अलग करने तथा शिकायत करने वाले ग्राहकों के लिये जासूसी का इस्तेमाल किया.
मजदूर संघों का आरोप है कि आइकिया फ्रांस ने अवैध तरीके से पुलिस फाइल हासिल करने और अवैध रूप से व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने जैसे फर्जी तरीकों से व्यक्तिगत आंकड़े जुटाए. आइकिया फ्रांस के वकीलों ने हालांकि इस बात से इनकार किया कि कंपनी की सामान्य रूप से जासूसी की कोई रणनीति थी.
(पीटीआई-भाषा)