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डैनियल पर्ल मामले में पूरी समीक्षा करे पाकिस्तान सरकार : अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य - डैनियल पर्ल मामले

अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के मामले में आरोपियों को पाक की अदालत ने बरी कर दिया है. इस मामले में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने पाक सरकार से 'पूरी समीक्षा' करने का आग्रह किया है. इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है.

डैनियल पर्ल मामले में समीक्षा
डैनियल पर्ल मामले में समीक्षा
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Published : Feb 3, 2021, 7:38 AM IST

Updated : Feb 3, 2021, 7:52 AM IST

वॉशिंगटन : अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान को पत्र लिखा है. इसमें पाकिस्तान सरकार से पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के मामले में पाक की अदालत के फैसले की समीक्षा करने की अपील की गई है.

अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान को पत्र लिखा
अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान को पत्र लिखा

बता दें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 2 फरवरी को अहमद उमर सईद शेख की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जो 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त है.

अदालत ने शेख को मृत्यु कोठरी (डेथ सेल) से बाहर निकालकर दो दिनों के अंदर सरकारी विश्राम गृह में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को शीर्ष अदालत की तीन जजों की पीठ ने सिंध हाईकोर्ट (एसएचसी) के खिलाफ सिंध सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

पढ़ें- पाकिस्तान : कोर्ट ने डेनियल पर्ल के हत्यारे को फौरन रिहा करने का दिया आदेश

सिंध सरकार ने सिंध हाईकोर्ट के 24 दिसंबर, 2020 को सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें शेख को रिहा करने का आदेश सुनाया गया था. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि शेख को जेल में एक बेहतर स्थान पर दो दिनों के लिए एक खुले कमरे में रखा जाए, और उसके बाद उसे विश्राम गृह में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहां उसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

वॉशिंगटन : अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान को पत्र लिखा है. इसमें पाकिस्तान सरकार से पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के मामले में पाक की अदालत के फैसले की समीक्षा करने की अपील की गई है.

अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान को पत्र लिखा
अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान को पत्र लिखा

बता दें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 2 फरवरी को अहमद उमर सईद शेख की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जो 2002 में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त है.

अदालत ने शेख को मृत्यु कोठरी (डेथ सेल) से बाहर निकालकर दो दिनों के अंदर सरकारी विश्राम गृह में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को शीर्ष अदालत की तीन जजों की पीठ ने सिंध हाईकोर्ट (एसएचसी) के खिलाफ सिंध सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

पढ़ें- पाकिस्तान : कोर्ट ने डेनियल पर्ल के हत्यारे को फौरन रिहा करने का दिया आदेश

सिंध सरकार ने सिंध हाईकोर्ट के 24 दिसंबर, 2020 को सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें शेख को रिहा करने का आदेश सुनाया गया था. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि शेख को जेल में एक बेहतर स्थान पर दो दिनों के लिए एक खुले कमरे में रखा जाए, और उसके बाद उसे विश्राम गृह में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहां उसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी.

Last Updated : Feb 3, 2021, 7:52 AM IST
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