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पाकिस्तान : लश्कर-ए-तैयबा के दो सदस्यों को 15 साल कैद की सजा दी - आतंकी वित्त पोषण

पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने शनिवार को लश्कर-ए-तैयबा के दो नेताओं को आतंकी वित्त पोषण के मामलों में 15 साल कैद की सजा सुनाई है.

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Published : Jul 18, 2020, 10:00 PM IST

लाहौर : पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने शनिवार को यहां प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो नेताओं को आतंकी वित्त पोषण के मामलों में 15 साल कैद की सजा सुनाई है.

आतंकवाद निरोधी विभाग (सीटीडी) ने एक बयान में कहा, 'आज लाहौर की आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने प्रतिबंधित संगठन एलईटी के दो नेताओं- लुकमान शाह और मसूद-उर-रहमान- के खिलाफ पंजाब पुलिस के सीटीडी द्वारा 2019 में दर्ज और अन्वेषित मामलों में मुकदमे की सुनवाई खत्म की.'

इसमें कहा गया कि अदालत ने आरोपियों को आतंकवाद निरोधी कानून 1997 की धारा 11-एन के तहत आतंकवाद के वित्त पोषण का दोषी पाया. दोनों को 15 साल की कैद के साथ ही जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

सीटीडी ने कहा कि दोनों दोषी एलईटी की संपत्तियों को संभालने के साथ ही उनसे आय प्राप्त कर आतंकी वित्त पोषण का काम करते थे.

पढ़ें - आतंकी समूह टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद वैश्विक आतंकवादी घोषित

सीटीडी ने कहा, 'अभियोजन ने पुख्ता साक्ष्य पेश कर सफलतापूर्वक अपने मामले को साबित किया जहां दोषियों ने एलईडी के लिये रकम जुटाई और उनकी संपत्ति का प्रबंधन किया. दोषियों को सजा देश में आतंकवाद केवित्त पोषण को रोकने की दिशा में अहम कदम साबित होगी.'

लाहौर : पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने शनिवार को यहां प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो नेताओं को आतंकी वित्त पोषण के मामलों में 15 साल कैद की सजा सुनाई है.

आतंकवाद निरोधी विभाग (सीटीडी) ने एक बयान में कहा, 'आज लाहौर की आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने प्रतिबंधित संगठन एलईटी के दो नेताओं- लुकमान शाह और मसूद-उर-रहमान- के खिलाफ पंजाब पुलिस के सीटीडी द्वारा 2019 में दर्ज और अन्वेषित मामलों में मुकदमे की सुनवाई खत्म की.'

इसमें कहा गया कि अदालत ने आरोपियों को आतंकवाद निरोधी कानून 1997 की धारा 11-एन के तहत आतंकवाद के वित्त पोषण का दोषी पाया. दोनों को 15 साल की कैद के साथ ही जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

सीटीडी ने कहा कि दोनों दोषी एलईटी की संपत्तियों को संभालने के साथ ही उनसे आय प्राप्त कर आतंकी वित्त पोषण का काम करते थे.

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सीटीडी ने कहा, 'अभियोजन ने पुख्ता साक्ष्य पेश कर सफलतापूर्वक अपने मामले को साबित किया जहां दोषियों ने एलईडी के लिये रकम जुटाई और उनकी संपत्ति का प्रबंधन किया. दोषियों को सजा देश में आतंकवाद केवित्त पोषण को रोकने की दिशा में अहम कदम साबित होगी.'

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