इस्लामाबाद : सरकारी खजाने को भारी नुकसान के मामले में पाक की विशेष अदालत ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं. भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने 9 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को भी दोषी ठहराया था. कोर्ट ने शरीफ को इस मामले में फरार घोषित किया था.
गुरुवार को इस्लामाबाद स्थित जवाबदेही अदालत राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नवाज शरीफ की चल और अचल संपत्तियों का विस्तृत रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अदालत में पेश न होने के कारण शरीफ की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. बता दें कि शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के सुप्रीमो भी थे.
इससे पहले विगत 9 सितंबर को पाकिस्तान के तोशखाना घूस मामले में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को दोषी करार दिया गया है. अदालत ने इस मामले में आरोपी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया. इन पर राजकोष को नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
इस्लामाबाद : पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने तोशखाना घूस मामले में बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को दोषी करार दिया जबकि इसी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया.
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मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश असगर अली ने शरीफ (70) की चल-अचल संपत्तियों का विवरण भी मांगा और मामले में आरोपी सभी नेताओं से सात दिन के अंदर अदालत के समक्ष पेश होने को कहा. शरीफ फिलहाल लंदन में अपना इलाज करा रहे हैं.
तोशखाना घूस मामला कथित तौर पर गिलानी (68) द्वारा जरदारी (65) और शरीफ के लिए नियमों में ढील देने से संबंधित है जिससे वह विदेशों से तोहफे में मिली गाड़ियों को खरीद सकें.
तोशखाना वह विभाग है जो पाकिस्तान के शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों को दूसरे देशों से मिलने वाले उपहारों का संग्रह करता है. यह सारे तोहफे राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं जिन्हें खुली नीलामी में ही बेचा जा सकता है.
शरीफ पर आरोप है कि उन्होंने यह लग्जरी गाड़ियां तोशखाना से उनकी कीमत का सिर्फ 15 प्रतिशत मूल्य चुकाकर हासिल कर लीं. इसी तरह पूर्व राष्ट्रपति जरदारी पर भी लग्जरी गाड़ियां और तोहफे हासिल करने का आरोप है.