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मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाए : पाक की अदालत का आदेश

जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए. उसके खिलाफ आतंकी वित्तपोषण का मामला चल रहा है.

jem chief masood azhar
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Published : Jan 9, 2021, 8:51 PM IST

लाहौर : पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने पंजाब पुलिस से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) गुजरांवाला ने जारी किया है.अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से शनिवार को कहा, 'एटीसी गुजरांवाला न्यायाधीश नताशा नसीम सुप्रा ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सीटीडी को जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दिया.'

पढ़ें-पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित

अजहर आतंकी वित्तपोषण और आतंकी सामग्री के प्रचार-प्रसार के आरोपों का सामना कर रहा है.

लाहौर : पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने पंजाब पुलिस से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र से वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में 18 जनवरी तक गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) गुजरांवाला ने जारी किया है.अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से शनिवार को कहा, 'एटीसी गुजरांवाला न्यायाधीश नताशा नसीम सुप्रा ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सीटीडी को जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दिया.'

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अजहर आतंकी वित्तपोषण और आतंकी सामग्री के प्रचार-प्रसार के आरोपों का सामना कर रहा है.

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