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पाकिस्तानी संसद पर 2014 में हुए हमले के मामले में इमरान खान दोषमुक्त

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को 2014 में संसद पर हमले के मामले में दोषमुक्त करार कर दिया गया है. यह फैसला आतंकरोधी अदालत ने दिया है. इसी मामले में कई मंत्रियों को तलब किया गया है.

attack on pakistani parliament
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Published : Oct 29, 2020, 6:11 PM IST

Updated : Oct 29, 2020, 7:42 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बृहस्पतिवार को एक आतंकरोधी अदालत ने वर्ष 2014 में संसद पर हमले के मामले में दोषमुक्त करार दिया.

हालांकि, अदालत ने इस मामले में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों को तलब किया है. मीडिया में प्रकाशित खबर में यह जानकारी सामने आई.

स्थानीय अखबार की खबर में कहा गया कि आंतकरोधी अदालत के न्यायाधीश राजा जावेद अब्बास हसन ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

गौरतलब है कि, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) और पाकिस्तान आवामी तहरीक (पीएटी) के कार्यकर्ताओं ने 31 अगस्त 2014 को संसद और प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच किया था.

पढ़ें-इमरान को सता रहा अफगानिस्तान की जमीन से भारत के हमले का डर

इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हुई झड़प में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 26 अन्य घायल हो गए थे. पीटीआई अब देश की सत्ता पर काबिज है.

पुलिस ने इमरान खान तथा पीटीआई के अन्य नेताओं के विरुद्ध आतंकवाद निरोधी धाराओं में मामला दर्ज किया था.

स्थानीय अखबार में प्रकाशित एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान की दोषमुक्ति उनके द्वारा एक हफ्ते पहले अदालत से किए गए आग्रह के बाद सामने आई है.

इमरान ने अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को आगे नहीं बढ़ाए जाने में रुचि नहीं दिखाने का हवाला देते हुए उन्हें दोषमुक्त करने का अदालत से आग्रह किया था.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बृहस्पतिवार को एक आतंकरोधी अदालत ने वर्ष 2014 में संसद पर हमले के मामले में दोषमुक्त करार दिया.

हालांकि, अदालत ने इस मामले में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों को तलब किया है. मीडिया में प्रकाशित खबर में यह जानकारी सामने आई.

स्थानीय अखबार की खबर में कहा गया कि आंतकरोधी अदालत के न्यायाधीश राजा जावेद अब्बास हसन ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

गौरतलब है कि, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) और पाकिस्तान आवामी तहरीक (पीएटी) के कार्यकर्ताओं ने 31 अगस्त 2014 को संसद और प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच किया था.

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इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हुई झड़प में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 26 अन्य घायल हो गए थे. पीटीआई अब देश की सत्ता पर काबिज है.

पुलिस ने इमरान खान तथा पीटीआई के अन्य नेताओं के विरुद्ध आतंकवाद निरोधी धाराओं में मामला दर्ज किया था.

स्थानीय अखबार में प्रकाशित एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान की दोषमुक्ति उनके द्वारा एक हफ्ते पहले अदालत से किए गए आग्रह के बाद सामने आई है.

इमरान ने अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को आगे नहीं बढ़ाए जाने में रुचि नहीं दिखाने का हवाला देते हुए उन्हें दोषमुक्त करने का अदालत से आग्रह किया था.

Last Updated : Oct 29, 2020, 7:42 PM IST
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