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चीन ने हांगकांग के चुनाव कानूनों में संशोधनों को दी मंजूरी - Hong Kong election laws

चीन की शीर्ष विधायिका ने मंगलवार को हांगकांग के संविधान में संशोधनों को मंजूरी दे दी, जिससे शहर के विधानमंडल पर बीजिंग का और अधिक नियंत्रण हो जाएगा. चीनी अधिकारियों ने बताया कि हांगकांग के नेता का चुनाव करने वाली समिति को विधायिका के एक बड़े हिस्से का चुनाव करने का अतिरिक्त अधिकार होगा.

चीन ने हांगकांग के चुनाव कानूनों में संशोधन
चीन ने हांगकांग के चुनाव कानूनों में संशोधन
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Published : Mar 30, 2021, 4:29 PM IST

बीजिंग : चीन की शीर्ष विधायिका ने मंगलवार को हांगकांग के संविधान में संशोधनों को मंजूरी दे दी, जिससे शहर के विधानमंडल पर बीजिंग का और अधिक नियंत्रण हो जाएगा. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थाई समिति ने दो दिवसीय सत्र के आखिरी दिन संशोधनों को पारित कर दिया.

चीनी अधिकारियों ने बताया कि हांगकांग के नेता का चुनाव करने वाली समिति को विधायिका के एक बड़े हिस्से का चुनाव करने का अतिरिक्त अधिकार होगा. उन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी सीटें होंगी. विधान परिषद की सीटों को 70 से बढ़ाकर 90 किया जाएगा.

पढ़ें- चीन में भारतीय छात्रों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, चीनी अधिकारियों के संपर्क में भारतीय दूतावास

इन बदलावों से विधान परिषद में सीधे निर्वाचित होकर आने वाले सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी. अभी विधान परिषद की आधी सीटों पर सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं. चुनाव समिति के सदस्य 1,200 से बढ़ाकर 1,500 किए जाएंगे.

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने मार्च में रखे उस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है जिसमें स्थाई समिति को मूल कानून में बदलाव करने का अधिकार दिया गया. हांगकांग में अब चुनाव कानूनों में बदलाव किया जाएगा और संशोधित कानून के तहत ही चुनाव कराए जाएंगे.

बीजिंग : चीन की शीर्ष विधायिका ने मंगलवार को हांगकांग के संविधान में संशोधनों को मंजूरी दे दी, जिससे शहर के विधानमंडल पर बीजिंग का और अधिक नियंत्रण हो जाएगा. चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थाई समिति ने दो दिवसीय सत्र के आखिरी दिन संशोधनों को पारित कर दिया.

चीनी अधिकारियों ने बताया कि हांगकांग के नेता का चुनाव करने वाली समिति को विधायिका के एक बड़े हिस्से का चुनाव करने का अतिरिक्त अधिकार होगा. उन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी सीटें होंगी. विधान परिषद की सीटों को 70 से बढ़ाकर 90 किया जाएगा.

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इन बदलावों से विधान परिषद में सीधे निर्वाचित होकर आने वाले सदस्यों की संख्या कम हो जाएगी. अभी विधान परिषद की आधी सीटों पर सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं. चुनाव समिति के सदस्य 1,200 से बढ़ाकर 1,500 किए जाएंगे.

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने मार्च में रखे उस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है जिसमें स्थाई समिति को मूल कानून में बदलाव करने का अधिकार दिया गया. हांगकांग में अब चुनाव कानूनों में बदलाव किया जाएगा और संशोधित कानून के तहत ही चुनाव कराए जाएंगे.

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