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बांग्लादेश: बलात्कार मामलों में अधिकतम सजा मौत, मंत्रिमंडल की मंजूरी - बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा मृत्युदंड

संसद का सत्र न चलने से राष्ट्रपति अब्दुल हामिद मंगलवार को अध्यादेश जारी कर सकते हैं. इस अध्यादेश के जारी होने के बाद बलात्कार मामलों में अधिकतम सजा मौत होगी.

Bangladesh approves death penalty in rape cases
बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा मृत्युदंड
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Published : Oct 12, 2020, 6:18 PM IST

Updated : Oct 12, 2020, 9:18 PM IST

ढाका: बांग्लादेश में हाल ही में यौन हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं. इन घटनाओं के विरोध में सड़कों और सोशल मीडिया पर काफी जनाक्रोश देखा गया. इन आक्रोश के बाद मंत्रिमंडल ने बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा के बारे में नया फैसला लिया है. बांग्लादेश सरकार ने बलात्कार मामलों में अधिकतम सजा उम्र कैद को बढ़ाकर मृत्युदंड करने को सोमवार को मंजूरी दी है.

राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं अध्यादेश

अभी तक जो खबर मिली है उसके मुताबिक मंत्रिमंडलीय प्रवक्ता खांडकर अनवारूल इस्लाम ने बताया कि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद महिला एवं बाल उत्पीड़न अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश जारी कर सकते हैं क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है. इस संशोधन का ब्योरा तत्काल सामने नहीं आया है लेकिन इस्लाम ने कहा कि मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव पर राजी था कि बलात्कार के मामले की सुनवाई जल्द हो. वर्तमान कानून के तहत बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद है. हालांकि जिस मामलों में पीड़िता की मौत हो जाती है, वहां मृत्युदंड की अनुमति है.

पढ़ें: बांग्लादेश की मस्जिद में विस्फोट, 24 की मौत, दर्जनभर से ज्यादा घायल

हाल में देखे गए जबर्दस्त प्रदर्शन

कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा कि बलात्कार मामलों में अधिकतम सजा पर राष्ट्रपति मंगलवार को अध्यादेश जारी कर सकते हैं. हाल के सप्ताहों में हिंसक यौन हमलों के बाद राजधानी ढाका और अन्यत्र जबर्दस्त प्रदर्शन देखने को मिले. महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन आइन-ओ-सालिश केंद्र के मुताबिक देश में जनवरी से अगस्त के बीच बलात्कार की 889 घटनाएं हुईं और कम से कम 41 पीड़िताओं की जान भी चली गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो

हाल के दिनों में तब जनाक्रोश भड़का जब फेसबुक पर एक वीडियो आया और उसमें एक दक्षिण-पूर्वी जिले में कुछ लोगों एक महिला को निर्वस्त्र करके उसपर हमला करते देखे गए. देश के मानवाधिकार आयोग के अनुसार इस महिला से एकसाल में कई बार बलात्कार किये गये और उसे आतंकित भी किया गया. एक अन्य कांड में एक महिला को कार से घसीटकर कॉलेज के डॉर्मेट्री में ले जा गया और उससे सामूहिक बलात्कार किया गया.

ढाका: बांग्लादेश में हाल ही में यौन हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं. इन घटनाओं के विरोध में सड़कों और सोशल मीडिया पर काफी जनाक्रोश देखा गया. इन आक्रोश के बाद मंत्रिमंडल ने बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा के बारे में नया फैसला लिया है. बांग्लादेश सरकार ने बलात्कार मामलों में अधिकतम सजा उम्र कैद को बढ़ाकर मृत्युदंड करने को सोमवार को मंजूरी दी है.

राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं अध्यादेश

अभी तक जो खबर मिली है उसके मुताबिक मंत्रिमंडलीय प्रवक्ता खांडकर अनवारूल इस्लाम ने बताया कि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद महिला एवं बाल उत्पीड़न अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश जारी कर सकते हैं क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है. इस संशोधन का ब्योरा तत्काल सामने नहीं आया है लेकिन इस्लाम ने कहा कि मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव पर राजी था कि बलात्कार के मामले की सुनवाई जल्द हो. वर्तमान कानून के तहत बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद है. हालांकि जिस मामलों में पीड़िता की मौत हो जाती है, वहां मृत्युदंड की अनुमति है.

पढ़ें: बांग्लादेश की मस्जिद में विस्फोट, 24 की मौत, दर्जनभर से ज्यादा घायल

हाल में देखे गए जबर्दस्त प्रदर्शन

कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा कि बलात्कार मामलों में अधिकतम सजा पर राष्ट्रपति मंगलवार को अध्यादेश जारी कर सकते हैं. हाल के सप्ताहों में हिंसक यौन हमलों के बाद राजधानी ढाका और अन्यत्र जबर्दस्त प्रदर्शन देखने को मिले. महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन आइन-ओ-सालिश केंद्र के मुताबिक देश में जनवरी से अगस्त के बीच बलात्कार की 889 घटनाएं हुईं और कम से कम 41 पीड़िताओं की जान भी चली गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो

हाल के दिनों में तब जनाक्रोश भड़का जब फेसबुक पर एक वीडियो आया और उसमें एक दक्षिण-पूर्वी जिले में कुछ लोगों एक महिला को निर्वस्त्र करके उसपर हमला करते देखे गए. देश के मानवाधिकार आयोग के अनुसार इस महिला से एकसाल में कई बार बलात्कार किये गये और उसे आतंकित भी किया गया. एक अन्य कांड में एक महिला को कार से घसीटकर कॉलेज के डॉर्मेट्री में ले जा गया और उससे सामूहिक बलात्कार किया गया.

Last Updated : Oct 12, 2020, 9:18 PM IST
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