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दिल्ली हिंसा के दौरान हत्या के मामले के आरोपी को जमानत मिली - Delhi cout latest news

दिल्ली दंगों के दौरान हत्या के आरोपी इकबाल को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने इकबाल को 15 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन ये साबित कर पाने में नाकाम रहा कि इकबाल की स्थिति उन चार सह-आरोपियों से अलग है जिन्हें पहले जमानत मिल चुकी है.

Delhi high Court
दिल्ली हाईकोर्ट
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Published : Dec 11, 2020, 8:38 PM IST

Updated : Dec 16, 2020, 6:54 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान हत्या के आरोपी इकबाल को जमानत दे दिया है. जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने कहा कि इस मामले के चार सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर इकबाल को भी जमानत दी जाती है.

चार सह-आरोपियों को मिल चुकी है जमानत

कोर्ट ने इकबाल को 15 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन ये साबित कर पाने में नाकाम रहा कि इकबाल की स्थिति उन चार सह-आरोपियों से अलग है जिन्हें पहले जमानत मिल चुकी है. इसके बाद कोर्ट ने समानता के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इकबाल को निर्देश दिया कि वो साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा.

8 मार्च को गिरफ्तार किया गया था

इकबाल की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि 24 वर्षीय इकबाल को दिल्ली पुलिस ने 8 मार्च को गिरफ्तार किया था. इकबाल के परिवार के मुताबिक वह 8 मार्च की शाम को बगल के बाजार में मांस खरीदने गया था. पुलिस ने उसे बाजार से ही उठाकर हिरासत में ले लिया. उसके परिवार के मुताबिक पुलिस ने उसकी हिरासत के बारे में उन्हें अगले दिन भी सूचित नहीं किया. उसे एक दूसरे मामले में पिछले 10 जून को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन हत्या के मामले की वजह से उसे रिहा नहीं किया जा सका.

रिहाई के लिए जेल जाने पर दूसरे केस के बारे में पता चला

इकबाल पर भारतीय दंड संहिता की धारी 147,148,149,302 और 395 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. इकबाल के परिवार वालों के मुताबिक उन्हें उसके खिलाफ किसी दूसरे एफआईआर के बारे में सूचना नहीं दी गई. जब उसके परिवार वाले दूसरे मामले में मिली जमानत के बाद मंडोली जेल पहुंचे तो जेल प्रशासन ने दूसरे केस के बारे में बताया.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान हत्या के आरोपी इकबाल को जमानत दे दिया है. जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने कहा कि इस मामले के चार सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर इकबाल को भी जमानत दी जाती है.

चार सह-आरोपियों को मिल चुकी है जमानत

कोर्ट ने इकबाल को 15 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन ये साबित कर पाने में नाकाम रहा कि इकबाल की स्थिति उन चार सह-आरोपियों से अलग है जिन्हें पहले जमानत मिल चुकी है. इसके बाद कोर्ट ने समानता के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इकबाल को निर्देश दिया कि वो साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा.

8 मार्च को गिरफ्तार किया गया था

इकबाल की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि 24 वर्षीय इकबाल को दिल्ली पुलिस ने 8 मार्च को गिरफ्तार किया था. इकबाल के परिवार के मुताबिक वह 8 मार्च की शाम को बगल के बाजार में मांस खरीदने गया था. पुलिस ने उसे बाजार से ही उठाकर हिरासत में ले लिया. उसके परिवार के मुताबिक पुलिस ने उसकी हिरासत के बारे में उन्हें अगले दिन भी सूचित नहीं किया. उसे एक दूसरे मामले में पिछले 10 जून को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन हत्या के मामले की वजह से उसे रिहा नहीं किया जा सका.

रिहाई के लिए जेल जाने पर दूसरे केस के बारे में पता चला

इकबाल पर भारतीय दंड संहिता की धारी 147,148,149,302 और 395 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. इकबाल के परिवार वालों के मुताबिक उन्हें उसके खिलाफ किसी दूसरे एफआईआर के बारे में सूचना नहीं दी गई. जब उसके परिवार वाले दूसरे मामले में मिली जमानत के बाद मंडोली जेल पहुंचे तो जेल प्रशासन ने दूसरे केस के बारे में बताया.

Last Updated : Dec 16, 2020, 6:54 PM IST
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