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Jodi Teri Meri : दोसांझ अभिनीत 'जोड़ी तेरी मेरी' की रिलीज पर पंजाब में कोर्ट ने लगाई रोक, जानें क्या है मामला

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Published : May 3, 2023, 2:21 PM IST

दिलजीत दोसांझ अभिनीत पंजाबी फिल्म 'जोड़ी तेरी मेरी' की रिलीज का डेट टल गया है. फिल्म को कोर्ट में अगली सुनवाई पर फैसले की उम्मीद है. पढ़ें पूरी खबर..

Jodi Teri Meri
जोड़ी तेरी मेरी

चंडीगढ़: पंजाब के लुधियाना की एक अदालत ने दिवंगत पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला और उनकी दूसरी पत्नी अमरजोत कौर पर दिलजीत दोसांझ अभिनीत पंजाबी फिल्म 'जोड़ी तेरी मेरी' की रिलीज पर रोक लगा दी है. फिल्म 5 मई को रिलीज होने वाली थी. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) करणदीप कौर ने दोसांझ, एक्ट्रेस निमरत खैरा, चमकीला की पत्नी गुरमेल कौर, रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के कारज गिल और दलजीत मोशन फिल्म्स के दलजीत थिंड को सुनवाई की अगली तारीख 8 मई के लिए समन जारी करने का आदेश दिया है.

मंगलवार को यह आदेश लुधियाना की एक अन्य अदालत द्वारा कपल पर एक और बायोपिक के ब्रॉडकास्ट, रिलीज और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के हफ्तों बाद आया, जिसका शीर्षक 'चमकीला' था. चमकीला और अमरजोत कौर की 8 मार्च 1988 को पंजाब में उग्रवाद के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आदेश में कहा गया, दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वादी (ईशदीप रंधावा) के पक्ष में मामला बनता है.

सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है और यदि प्रतिवादियों को फिल्म 'जोड़ी तेरी मेरी' रिलीज करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती है. आदेश में कहा गया है, प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख (8 मई) तक 5 मई को फिल्म रिलीज करने से रोका जाता है. अब देखना है अगली सुनवाई पर कोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया जाता है.
(आईएएनएस)

ये भी पढ़ें-Met Gala 2023: जब आलिया को ऐश्वर्या राय समझकर पैपराजी ने पुकारा, तो कुछ ऐसा आया 'गंगूबाई' का रिएक्शन

चंडीगढ़: पंजाब के लुधियाना की एक अदालत ने दिवंगत पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला और उनकी दूसरी पत्नी अमरजोत कौर पर दिलजीत दोसांझ अभिनीत पंजाबी फिल्म 'जोड़ी तेरी मेरी' की रिलीज पर रोक लगा दी है. फिल्म 5 मई को रिलीज होने वाली थी. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) करणदीप कौर ने दोसांझ, एक्ट्रेस निमरत खैरा, चमकीला की पत्नी गुरमेल कौर, रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के कारज गिल और दलजीत मोशन फिल्म्स के दलजीत थिंड को सुनवाई की अगली तारीख 8 मई के लिए समन जारी करने का आदेश दिया है.

मंगलवार को यह आदेश लुधियाना की एक अन्य अदालत द्वारा कपल पर एक और बायोपिक के ब्रॉडकास्ट, रिलीज और स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के हफ्तों बाद आया, जिसका शीर्षक 'चमकीला' था. चमकीला और अमरजोत कौर की 8 मार्च 1988 को पंजाब में उग्रवाद के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आदेश में कहा गया, दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वादी (ईशदीप रंधावा) के पक्ष में मामला बनता है.

सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है और यदि प्रतिवादियों को फिल्म 'जोड़ी तेरी मेरी' रिलीज करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती है. आदेश में कहा गया है, प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख (8 मई) तक 5 मई को फिल्म रिलीज करने से रोका जाता है. अब देखना है अगली सुनवाई पर कोर्ट की ओर से क्या फैसला सुनाया जाता है.
(आईएएनएस)

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