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Raj Kapoor House Case : पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में राज कपूर की 'कपूर हवेली' टूटने से बची, कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला

पाकिस्तान में बॉलीवुड स्टार राज कपूर की 'कपूर हवेली' को वहां के हाईकोर्ट ने टूटने से बचा लिया. पाकिस्तान में राष्ट्रीय धरोहर घोषित इस हवेली पर कुछ लोग मालिकाना हक बता रहे थे. पढ़ें पूरी खबर..

Raj Kapoor House Case
बॉलीवुड स्टार राज कपूर की कपूर हवेली
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Published : May 3, 2023, 12:42 PM IST

मुंबई: पाकिस्तान की एक अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी में स्थित ऐतिहासिक शहर में बॉलीवुड स्टार राज कपूर की हवेली पर मालिकाना हक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही हवेली टूटने से बच गया. पाकिस्तान स्थित पेशावर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के स्वामित्व के लिए दायर याचिक को न्यायमूर्ति इश्तियाक इब्राहिम और अब्दुल शकूर की बेंच को खारिज दिया. बता दें कि पाकिस्तान की प्रांतीय सरकार की ओर से राज कपूर की हवेली को 2016 में राष्ट्रीय घरोहर घोषित कर दिया गया था.

बता दें कि राज कपूर के पैतृक घर को कपूर हवेली के नाम से जाना जाता है. पेशावर के प्रसिद्ध किस्सा ख्वानी बाजार में स्थित घर को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था. दिवंगत एक्टर राजकपूर के दादा दीवान बशेश्वरनाथ कपूर ने 1918 से 1922 के बीच कपूर हवेली का निर्माण कराया था. बॉलीवुड के एक्टर राज कपूर और उनके चाचा त्रिलोक कपूर का जन्म भी इसे बंगले में हुआ था. ऋषि कपूर, अपने भाई रणधीर कपूर के साथ 1990 के दशक में साइट का दौरा करने गये थे. बंगले को देखकर एक्टर भावुक हो गये थे.

याचिकाकर्ता सईद मुहम्मद के वकील सबाहुद्दीन खट्टक ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता ने 1969 में एक नीलामी के दौरान हवेली खरीदी थी. इसकी लागत की तय कीमत का भुगतान किया और इसके लिए तय प्रक्रिया के बाद मालिक बने. याचिकाकर्ता सईद मुहम्मद की ओर इस भव्य कपूर हवेली को तोड़कर कामर्शियल प्लाजा बनाने की तैयारी थी. कोर्ट के फैसले के बाद सईद मुहम्मद को बड़ा झलका लगा है. वहीं पाकिस्तान में कोर्ट की ओर से लिये गये फैसले का भारत में स्वागत हो रहा है. अब देखना है कि इस ऐतिहासिक घरोहर को संवारने के लिए किस तरह से और कैसे कदम उठाया जाता है. बता दें कि कपूर हवेली को लेकर पाकिस्तान में लंबे समय कोई न कोई विवाद होते रहता है.

ये भी पढ़ें-मैं नहीं चाहता कि मुझे राज कपूर के पोते के रूप में जाना जाए : आदर जैन

मुंबई: पाकिस्तान की एक अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी में स्थित ऐतिहासिक शहर में बॉलीवुड स्टार राज कपूर की हवेली पर मालिकाना हक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही हवेली टूटने से बच गया. पाकिस्तान स्थित पेशावर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के स्वामित्व के लिए दायर याचिक को न्यायमूर्ति इश्तियाक इब्राहिम और अब्दुल शकूर की बेंच को खारिज दिया. बता दें कि पाकिस्तान की प्रांतीय सरकार की ओर से राज कपूर की हवेली को 2016 में राष्ट्रीय घरोहर घोषित कर दिया गया था.

बता दें कि राज कपूर के पैतृक घर को कपूर हवेली के नाम से जाना जाता है. पेशावर के प्रसिद्ध किस्सा ख्वानी बाजार में स्थित घर को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था. दिवंगत एक्टर राजकपूर के दादा दीवान बशेश्वरनाथ कपूर ने 1918 से 1922 के बीच कपूर हवेली का निर्माण कराया था. बॉलीवुड के एक्टर राज कपूर और उनके चाचा त्रिलोक कपूर का जन्म भी इसे बंगले में हुआ था. ऋषि कपूर, अपने भाई रणधीर कपूर के साथ 1990 के दशक में साइट का दौरा करने गये थे. बंगले को देखकर एक्टर भावुक हो गये थे.

याचिकाकर्ता सईद मुहम्मद के वकील सबाहुद्दीन खट्टक ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता ने 1969 में एक नीलामी के दौरान हवेली खरीदी थी. इसकी लागत की तय कीमत का भुगतान किया और इसके लिए तय प्रक्रिया के बाद मालिक बने. याचिकाकर्ता सईद मुहम्मद की ओर इस भव्य कपूर हवेली को तोड़कर कामर्शियल प्लाजा बनाने की तैयारी थी. कोर्ट के फैसले के बाद सईद मुहम्मद को बड़ा झलका लगा है. वहीं पाकिस्तान में कोर्ट की ओर से लिये गये फैसले का भारत में स्वागत हो रहा है. अब देखना है कि इस ऐतिहासिक घरोहर को संवारने के लिए किस तरह से और कैसे कदम उठाया जाता है. बता दें कि कपूर हवेली को लेकर पाकिस्तान में लंबे समय कोई न कोई विवाद होते रहता है.

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