एर्नाकुलम: केरल उच्च न्यायालय ने सुपरहिट कन्नड़ फिल्म 'कंतारा' के गाने 'वराह रूपम' के ओटीटी या सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर लगे अस्थायी प्रतिबंध पर रोक लगा दी (Kerala High Court stayed ban of Kantara song) है. न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने कोझिकोड अतिरिक्त सत्र न्यायालय के प्रतिबंध आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया. उच्च न्यायालय का आदेश 'कांतारा' के निर्माता होम्बले फिल्म्स द्वारा दायर अपील में है. दरअसल, केरल की एक अदालत ने कॉपीराइट अधिनियम के प्रथम दृष्टया उल्लंघन का हवाला देते हुए सिनेमाघरों के साथ-साथ ओटीटी और डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों में कन्नड़ एक्शन थ्रिलर कंतारा के एक विवादास्पद गीत के उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की थी.
प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायालय के न्यायाधीश के ई सलीह ने निर्देश दिया कि संगीत बैंड थैक्कुडम ब्रिज और मातृभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड को "उचित श्रेय" दिया जाए, जिसके पास 'वराह रूपम' 2022 की फिल्म 'कांतारा गीत के लिए अनुकूलित 'नवरसम' ट्रैक का कॉपीराइट है. बता दें कालीकट अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मातृभूमि की याचिका पर 'वराह रूपम' पर रोक लगा दी थी. निचली अदालत का प्रतिबंध मातृभूमि संगीत के लिए थैकुडम ब्रिज द्वारा रचित गीत 'नवरसम' के साथ 'वराह रूपम' की समानता पर आधारित था.
कोर्ट ने अमेजन, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, देवो म्यूजिक जियोसावन आदि में गाने की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी. इससे पहले, फिल्म के निर्माता और निर्देशक को अग्रिम जमानत दी गई थी और जमानत प्रक्रिया के तहत गाने के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी. इस साल, 8 फरवरी को, केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि 'कंतारा' में 'वराह रूपम' 'नवरसम' का साहित्यिक संस्करण है.
(Input एजेंसी)
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