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मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन, यौन उत्पीड़न को लेकर किया गया जागरूक

नोएडा में मिशन शक्ति अभियान तृतीय के अंतर्गत महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में एक शार्ट मूवी दिखाई गयी. साथ ही कार्यशाला में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महिलाओं को अपने साथ होने वाले यौन उत्पीड़न का खुलकर विरोध करने की बात भी कही.

Workshop held under Mission Shakti Abhiyan three
मिशन शक्ति अभियान कार्यशाला आयोजित
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Published : Sep 5, 2021, 5:37 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: मिशन शक्ति अभियान तृतीय के अंतर्गत नोएडा के पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108 के सभागार में कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. यह आयोजन पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया, जिसमे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा मुख्य अतिथि के रुप में मौजूद रहीं. इस कार्यशाला में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में एक शार्ट मूवी भी दिखाई गयी, जिसमें ऑफिस तथा विभिन्न कम्पनियों में काम करने वाली महिलाओें के साथ होने वाले यौन उत्पीडन की घटनाओं को दिखाया गया.

मिशन शक्ति अभियान कार्यशाला आयोजित


राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा की महिलाएं अपने साथ होने वाले किसी भी प्रकार के यौन उत्पीडन का खुलकर विरोध दर्ज करें. उन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ संगठित कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण पर कार्य करें बल्कि जो असंगठित कार्यस्थल हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर, ईंट भट्टों पर कार्य करने वाली महिलाओं, पशुपालन करने वाली महिलाओं आदि स्थलों पर भी समय निकालकर नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, वहां पंहुचकर ये जागरूकता फैलाएं कि कार्यस्थल पर होने वाला उत्पीड़न गलत है.

इसके लिए महिला कहीं पर भी मदद के लिए जा सकती है. पुलिस में शिकायत देने के साथ-साथ वह प्रशासन में विशाखा गाइडलाइन के तहत गठित कमेटी के पास जा सकती है. राज्य महिला आयोग के पास जाने का भी विकल्प है. इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं. कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकतर प्रतिभागी अपने अपने कार्यस्थल पर प्रबंधन स्तर के प्रतिनिधि या विशाखा गाइडलाइन के तहत गठित आंतरिक जांच कमेटी के अध्यक्ष व सदस्य थे. इन सभी प्रतिभागियों को गहनता से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम से अवगत कराते हुए अधिनियम की तकनीकी जानकारी के बारे में विस्तृत चर्चा की गई.

ये भी पढ़ें: JNU छात्र यूनियन ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ किया प्रदर्शन


गौतम बुध नगर जिले के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम के विधिक पहलुओं से अवगत कराते हुए कहा कि ऑफिस/कम्पनियों और ग्रामीण परिक्षेत्र में रहने वालीे महिलाओं या किसी भी कारणवश अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिये दिहाड़ी मजदूरी करने घर से बाहर निकली महिलाओं के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है. किसी भी प्रकार के यौन उत्पीडन पर तत्काल पुलिस से सम्पर्क करें. पुलिस द्वारा आपकी तत्काल मदद की जाएगी तथा उत्पीड़न करने वाले किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

नई दिल्ली/नोएडा: मिशन शक्ति अभियान तृतीय के अंतर्गत नोएडा के पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108 के सभागार में कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. यह आयोजन पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया, जिसमे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा मुख्य अतिथि के रुप में मौजूद रहीं. इस कार्यशाला में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में एक शार्ट मूवी भी दिखाई गयी, जिसमें ऑफिस तथा विभिन्न कम्पनियों में काम करने वाली महिलाओें के साथ होने वाले यौन उत्पीडन की घटनाओं को दिखाया गया.

मिशन शक्ति अभियान कार्यशाला आयोजित


राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा की महिलाएं अपने साथ होने वाले किसी भी प्रकार के यौन उत्पीडन का खुलकर विरोध दर्ज करें. उन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ संगठित कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण पर कार्य करें बल्कि जो असंगठित कार्यस्थल हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर, ईंट भट्टों पर कार्य करने वाली महिलाओं, पशुपालन करने वाली महिलाओं आदि स्थलों पर भी समय निकालकर नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, वहां पंहुचकर ये जागरूकता फैलाएं कि कार्यस्थल पर होने वाला उत्पीड़न गलत है.

इसके लिए महिला कहीं पर भी मदद के लिए जा सकती है. पुलिस में शिकायत देने के साथ-साथ वह प्रशासन में विशाखा गाइडलाइन के तहत गठित कमेटी के पास जा सकती है. राज्य महिला आयोग के पास जाने का भी विकल्प है. इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं. कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकतर प्रतिभागी अपने अपने कार्यस्थल पर प्रबंधन स्तर के प्रतिनिधि या विशाखा गाइडलाइन के तहत गठित आंतरिक जांच कमेटी के अध्यक्ष व सदस्य थे. इन सभी प्रतिभागियों को गहनता से कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम से अवगत कराते हुए अधिनियम की तकनीकी जानकारी के बारे में विस्तृत चर्चा की गई.

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गौतम बुध नगर जिले के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम के विधिक पहलुओं से अवगत कराते हुए कहा कि ऑफिस/कम्पनियों और ग्रामीण परिक्षेत्र में रहने वालीे महिलाओं या किसी भी कारणवश अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिये दिहाड़ी मजदूरी करने घर से बाहर निकली महिलाओं के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है. किसी भी प्रकार के यौन उत्पीडन पर तत्काल पुलिस से सम्पर्क करें. पुलिस द्वारा आपकी तत्काल मदद की जाएगी तथा उत्पीड़न करने वाले किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

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