नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका 6 अक्टूबर को न्यायालय से यथास्थिति के आदेश पारित होने के बावजूद शाहबेरी क्षेत्र में बिल्डरों ने अवैध असुरक्षित निर्माण किये. इन बिल्डरों ने दो अवैध बहुमंजिला इमारत बनाई थी जो 17 जुलाई 2018 को गिर गई थी जिसमें 9 लोग मरे थे. इसके बाद ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था.
बता दें कि अब तक 86 मुकदमें पंजीकृत किए जा चुके हैं. 42 बिल्डरों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है तथा एक बिल्डर के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) की कार्रवाई की गई है.
कई धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज
इसी कार्रवाई के तहत आज थाना बिसरख पुलिस ने शाहबेरी के बिल्डर जसवीर सिंह मान पुत्र मनवीर सिंह मान को धारा 188, 288, 420, 467,468, 471 और 3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा है. गिरफ्तार अभियुक्त बिल्डर ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र ग्राम शाहबेरी में बिना प्राधिकरण की अनुमति और भवन नियमावली के सभी नियमों के विपरीत खसरा नम्बर 35 और 46 में लगभग 250 अवैध फ्लैटो का निर्माण किया था.
उप निबंधक तहसील दादरी की आख्या के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त बिल्डर जसवीर सिंह मान व सहयोगी बिल्डर रमेश चन्द्र अग्रवाल द्वारा 169 अवैध फ्लैटो का खरीद कर रजिस्ट्री की गईं. बता दें कि गिरफ्तार बिल्डर ने शाहबेरी मे सबसे अधिक 169 अवैध फ्लैट बनाकर बेचे हैं. अभी तक शाहबेरी प्रकरण मे 20 बिल्डर जोकि अवैध निर्माण मे लिप्त थे, को जेल भेजा जा चुका है.