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LOCKDOWN 2: गौतमबुद्ध नगर में 3 मई तक लागू रहेगी धारा 144, सख्त कार्रवाई के आदेश

भारत सरकार की ओर से पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है. जिसे ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा-144 लागू की गई है. अपर पुलिस उपायुक्त कानून और व्यवस्था का कहना है कि इस अवधि में सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस और इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है.

section 144 in gautambudh nagar
लागू रहेगी धारा-144
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Published : Apr 15, 2020, 12:12 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: कोविड-19 को देखते हुए सीआरपीसी की धारा-144 को 3 मई के लिए लागू कर दिया गया है. इस दौरान उल्लंघन करने वाले के खिलाफ धारा-188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी. ये जानकारी आशुतोष द्विवेदी अपर पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था ने दी.

गौतमबुद्ध नगर में 3 मई तक धारा-144 लागू

गौतमबुद्ध नगर में धारा-144 की सीमा अवधि बढ़ाई

अपर पुलिस आयुक्त ने कहा कि भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार की ओर से पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है. जिसे ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा-144 लागू की गई है.


3 मई तक लागू रहेगी धारा-144

कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए शासन स्तरीय में स्थानीय स्तर पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. गौतमबुद्ध नगर जिले में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से कई हॉटस्पॉट भी चिंहित किए गए हैं. अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि कोरोना से बचाव और जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय के तहत पूरे जनपद में धारा-144 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है. जो 3 मई तक जारी रहेगा. हालात को देखते हुए सभी को उक्त अवधि में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित किए गए समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

जनपद में लगाई गई धारा-144 के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त कानून और व्यवस्था का कहना है कि इस अवधि में सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस और इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है. जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली/नोएडा: कोविड-19 को देखते हुए सीआरपीसी की धारा-144 को 3 मई के लिए लागू कर दिया गया है. इस दौरान उल्लंघन करने वाले के खिलाफ धारा-188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी. ये जानकारी आशुतोष द्विवेदी अपर पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था ने दी.

गौतमबुद्ध नगर में 3 मई तक धारा-144 लागू

गौतमबुद्ध नगर में धारा-144 की सीमा अवधि बढ़ाई

अपर पुलिस आयुक्त ने कहा कि भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार की ओर से पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है. जिसे ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा-144 लागू की गई है.


3 मई तक लागू रहेगी धारा-144

कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए शासन स्तरीय में स्थानीय स्तर पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. गौतमबुद्ध नगर जिले में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से कई हॉटस्पॉट भी चिंहित किए गए हैं. अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि कोरोना से बचाव और जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय के तहत पूरे जनपद में धारा-144 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है. जो 3 मई तक जारी रहेगा. हालात को देखते हुए सभी को उक्त अवधि में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित किए गए समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

जनपद में लगाई गई धारा-144 के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त कानून और व्यवस्था का कहना है कि इस अवधि में सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस और इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है. जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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