नई दिल्ली/नोएडा: भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा 'जी' के अंतर्गत कोविड-19 महामारी को 'आपदा' घोषित किया गया है. इस संबंध में शासन स्तर व स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं , जिसके तहत जिले में 30 सितंबर तक धारा 144 जिले में लागू रहेगी.
सामान्य शैक्षणिक के कार्य 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगे
समस्त सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान 30 सितंबर तक नहीं खोले जाएंगे.वहीं ओपन एयर थिएटर भी 20 सितंबर तक नहीं खोले जाएंगे.
![Section 144 imposed in Gautam Budh Nagar district till 30 September](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/del-gbn-01-dhaara144-vis-dl10007_31082020203305_3108f_03098_278.jpg)
आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों तथा आकस्मिकता के अतिरिक्त जन सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने यह भी बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक या अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे. सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिसमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो. सार्वजनिक स्थान पर तथा यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना मास, फेस कवर के नहीं निकलेगा एवं सार्वजनिक स्थान पर थूकना वर्जित रहेगा. इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था का क्या है कहना
जिले में 30 सितंबर तक लगाई गई धारा 144 के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि आदेश में जारी किए गए गाइडलाइन का 30 सितंबर तक प्रभावी तरीके से पालन कराया जाएगा. इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध माना जाएगा, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस आदेश के संबंध में सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और इसे कड़ाई से पालन कराया जाएगा.