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गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 सितंबर तक लगाई गई धारा 144

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Published : Aug 31, 2020, 10:21 PM IST

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा 'जी' के अंतर्गत कोविड-19 महामारी को 'आपदा' घोषित किया गया है. जिसके बाद गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 सितंबर तक धारा 144 लागू की है.

Section 144 imposed in Gautam Budh Nagar district till 30 September
धारा 144

नई दिल्ली/नोएडा: भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा 'जी' के अंतर्गत कोविड-19 महामारी को 'आपदा' घोषित किया गया है. इस संबंध में शासन स्तर व स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं , जिसके तहत जिले में 30 सितंबर तक धारा 144 जिले में लागू रहेगी.

गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 सितंबर तक लगाई गई धारा 144
गौतमबुद्ध नगर जिले में लगाई गई धारा 144 के संबंध में जानकारी देते हुए अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि 31 अगस्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है. जिसमें कंटेनमेंट जोन में केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर अन्य व्यक्ति का अंदर और बाहर की ओर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

सामान्य शैक्षणिक के कार्य 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगे

समस्त सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान 30 सितंबर तक नहीं खोले जाएंगे.वहीं ओपन एयर थिएटर भी 20 सितंबर तक नहीं खोले जाएंगे.

Section 144 imposed in Gautam Budh Nagar district till 30 September
धारा 144
समस्त सामाजिक एकेडमिक खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां 20 सितंबर तक प्रतिबंधित रहेंगे. इसके पश्चात इन गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकेगी. 20 सितंबर तक शादी विवाह संबंधित समारोह में 30 व्यक्ति से अधिक तथा अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी. इस तिथि के पश्चात इन समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकेगी.

आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों तथा आकस्मिकता के अतिरिक्त जन सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने यह भी बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक या अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे. सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिसमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो. सार्वजनिक स्थान पर तथा यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना मास, फेस कवर के नहीं निकलेगा एवं सार्वजनिक स्थान पर थूकना वर्जित रहेगा. इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.


अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था का क्या है कहना

जिले में 30 सितंबर तक लगाई गई धारा 144 के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि आदेश में जारी किए गए गाइडलाइन का 30 सितंबर तक प्रभावी तरीके से पालन कराया जाएगा. इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध माना जाएगा, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस आदेश के संबंध में सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और इसे कड़ाई से पालन कराया जाएगा.

नई दिल्ली/नोएडा: भारत सरकार के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा 'जी' के अंतर्गत कोविड-19 महामारी को 'आपदा' घोषित किया गया है. इस संबंध में शासन स्तर व स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं , जिसके तहत जिले में 30 सितंबर तक धारा 144 जिले में लागू रहेगी.

गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 सितंबर तक लगाई गई धारा 144
गौतमबुद्ध नगर जिले में लगाई गई धारा 144 के संबंध में जानकारी देते हुए अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि 31 अगस्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है. जिसमें कंटेनमेंट जोन में केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर अन्य व्यक्ति का अंदर और बाहर की ओर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

सामान्य शैक्षणिक के कार्य 30 सितंबर तक नहीं खुलेंगे

समस्त सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान 30 सितंबर तक नहीं खोले जाएंगे.वहीं ओपन एयर थिएटर भी 20 सितंबर तक नहीं खोले जाएंगे.

Section 144 imposed in Gautam Budh Nagar district till 30 September
धारा 144
समस्त सामाजिक एकेडमिक खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां 20 सितंबर तक प्रतिबंधित रहेंगे. इसके पश्चात इन गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकेगी. 20 सितंबर तक शादी विवाह संबंधित समारोह में 30 व्यक्ति से अधिक तथा अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी. इस तिथि के पश्चात इन समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकेगी.

आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों तथा आकस्मिकता के अतिरिक्त जन सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने यह भी बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक या अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे. सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिसमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो. सार्वजनिक स्थान पर तथा यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना मास, फेस कवर के नहीं निकलेगा एवं सार्वजनिक स्थान पर थूकना वर्जित रहेगा. इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.


अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था का क्या है कहना

जिले में 30 सितंबर तक लगाई गई धारा 144 के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि आदेश में जारी किए गए गाइडलाइन का 30 सितंबर तक प्रभावी तरीके से पालन कराया जाएगा. इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध माना जाएगा, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस आदेश के संबंध में सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और इसे कड़ाई से पालन कराया जाएगा.

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