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नोएडा में एक बार फिर 31 मई तक के लिए लगाई गई धारा 144 - आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई

एक मई से लेकर आगामी 31 मई तक लागू रहेगी धारा 144, आदेश में कुल 13 बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसका सभी को पालन करना अनिवार्य होगा. आदेश में बताया गया है कि आगामी 3 मई को ईद उल फितर और परशुराम जयंती के साथ ही 9 मई को लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती और 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के पर्व मनाए जाएंगे.

section 144 imposed again on noida
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Published : May 1, 2022, 10:48 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : गौतमबुध नगर कमिश्नरी में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर शांति और कानून व्यवस्था को बनाये रखने के धारा 144 लागू की गई है. पिछली बार धारा 144 लगाई गई थी, जो एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी थी, जिसके अवधि समाप्त होने के बाद आज एक मई को धारा 144 लागू की गई है, जो आगामी 31 मई तक लागू रहेगी. इस दौरान किसी के भी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. साथ ही आदेश की किसी भी उपखंड में दर्शाए गए नियम का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा. बिना अनुमति कहीं पर भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेगा. यह आदेश एडिशनल डीसीपी कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी द्वारा जारी किया गया है.



एडिशनल डीसीपी कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी द्वारा आज आदेश जारी किया गया कि एक मई से लेकर आगामी 31 मई तक लागू रहेगी धारा 144, आदेश में कुल 13 बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसका सभी को पालन करना अनिवार्य होगा. आदेश में बताया गया है कि आगामी 3 मई को ईद उल फितर और परशुराम जयंती के साथ ही 9 मई को लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती और 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के पर्व मनाए जाएंगे. शांतिपूर्ण और सौहार्द पूर्ण तरीके से सभी त्यौहार संपन्न कराए जा सकें इसे ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाने का काम किया गया है. वहीं 13 बिंदुओं की किसी भी उपखंड का पालन जिस किसी के भी द्वारा नहीं किया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/del-gbn-01-dhara144-vis-dl10007_01052022212633_0105f_1651420593_719.jpg
नोटिस जारी.
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नोटिस जारी.
fsfs
नोटिस जारी.


एडिशनल डीसीपी कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने अपने आदेश में कहा है कि रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी ध्वनि यंत्र को तेज स्वर में बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही शासन और प्रशासन और न्यायालय द्वारा दिए गए गाइडलाइन का सभी के द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा. लाउडस्पीकर का प्रयोग शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा. जिस किसी के भी द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली/नोएडा : गौतमबुध नगर कमिश्नरी में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर शांति और कानून व्यवस्था को बनाये रखने के धारा 144 लागू की गई है. पिछली बार धारा 144 लगाई गई थी, जो एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी थी, जिसके अवधि समाप्त होने के बाद आज एक मई को धारा 144 लागू की गई है, जो आगामी 31 मई तक लागू रहेगी. इस दौरान किसी के भी द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. साथ ही आदेश की किसी भी उपखंड में दर्शाए गए नियम का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा. बिना अनुमति कहीं पर भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेगा. यह आदेश एडिशनल डीसीपी कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी द्वारा जारी किया गया है.



एडिशनल डीसीपी कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी द्वारा आज आदेश जारी किया गया कि एक मई से लेकर आगामी 31 मई तक लागू रहेगी धारा 144, आदेश में कुल 13 बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसका सभी को पालन करना अनिवार्य होगा. आदेश में बताया गया है कि आगामी 3 मई को ईद उल फितर और परशुराम जयंती के साथ ही 9 मई को लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती और 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के पर्व मनाए जाएंगे. शांतिपूर्ण और सौहार्द पूर्ण तरीके से सभी त्यौहार संपन्न कराए जा सकें इसे ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाने का काम किया गया है. वहीं 13 बिंदुओं की किसी भी उपखंड का पालन जिस किसी के भी द्वारा नहीं किया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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एडिशनल डीसीपी कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने अपने आदेश में कहा है कि रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी ध्वनि यंत्र को तेज स्वर में बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही शासन और प्रशासन और न्यायालय द्वारा दिए गए गाइडलाइन का सभी के द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा. लाउडस्पीकर का प्रयोग शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा. जिस किसी के भी द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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